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Monday, 3 February 2014

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यवसाइयों की ई-सुविधाओं में विस्तार

वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यवसाइयों की ई-सुविधाओं में विस्तार

खंडवा (04 फरवरी, 2014) - वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा व्यवसाइयों को दी जा रही ई-सुविधाओं का विस्तार किया गया है। मोबाइल एप्लीकेशन MPVAT PUBLIC  लांच किया गया है, जिसके माध्यम से व्यवसायी घोषणा-पत्र-49 को मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा ही किसी भी टिन का सत्यापन किया जा सकता है। साथ ही लम्बित आवेदनों की स्थिति भी ज्ञात की जा सकती है। यह मोबाइल एप्लीकेशन MPVAT PUBLIC के नाम से गूगल प्ले में निःशुल्क उपलब्ध है।
                            डिजिटल सिग्नेचरयुक्त ई-रिटर्न करने की सुविधा दी गई है। इस सुविधा के चलते कतिपय परिस्थितियों को छोड़कर व्यवसायी को रिटर्न वेरीफिकेशन फार्म-10ए कार्यालय में आकर प्रस्तुत करने की जरूरत नहीं रह गई है। विभागीय वेबसाइट की लिंकhttps:@@mptax-mp-gov-in@mpvatweb@Dealer profile-do से किसी भी व्यवसायी द्वारा प्रस्तुत रिटर्न फाइलिंग और कम्पोजिशन की स्थिति का सत्यापन किया जा सकता है। अब व्यवसायी एसएमएस द्वारा भी किसी व्यवसायी के टिन का सत्यापन कर सकते हैं। इसके लिये MPCT ST <TIN> फार्मेट में एसएमएस करना होता है। इस फार्मेट से नम्बर 56161 पर एसएमएस करने पर उस टिन से संबंधित जानकारी प्राप्त हो जाती है।
                         व्यवसायी के लॉगिन में अब डीलर प्रोफाइल देखने की सुविधा दी गई है जिसमें डीलर से संबंधित पूरी जानकारी प्रदर्शित हो जाती है। इसमें घोषणा-पत्र के उपयोग की जानकारी, डाउनलोड किये गये वैधानिक फार्मों की स्थिति, कर जमा, रिटर्न फाइलिंग आदि शामिल हैं। अब किसी भी व्यवसायी के घोषणा-पत्र-49 और वैधानिक फार्मों का सत्यापन विभागीय वेबसाइट से किया जा सकता है। व्यवसाइयों से भिन्न व्यक्ति द्वारा मध्यप्रदेश में माल लाने के लिये रिक्त घोषणा-पत्र फार्म-50 अब विभागीय वेबसाइट से भरकर डाउनलोड किये जा सकते हैं। इसके अलावा व्यवसाइयों को कर जमा करने के लिये चालान प्रिंट की सुविधा विभागीय वेबसाइट की लिंक Tax payment>Challan Generation पर दी गई है।
                       उपरोक्त सुविधाओं के संबंध में अधिक जानकारी के लिये विभागीय टोल-फ्री नम्बर 18002330440, हेल्प लाइन नम्बर 0731-2434005, 09425912502 और https:@@mptax-mp-gov-in पद तथा अधिकारी धर्मपाल शर्मा और दीपक कुमार श्रीवास्तव से संपर्क किया जा सकता है।
क्रमांक: 21/2014/225/वर्मा

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