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Wednesday 26 February 2014

= जिले में 1 मार्च ,2014 से लागू होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम नवीन व्यवस्था में दो प्रकार के पात्र परिवारों को खाद्यान्न की पात्राता होगी


जिला जनसंपर्क कार्यालय, खंडवा
समाचार
जिले में 1 मार्च ,2014 से लागू होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम
नवीन व्यवस्था में दो प्रकार के पात्र परिवारों को खाद्यान्न की पात्राता होगी
 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ,2013 को जिले में 1 मार्च ,2014 से लागू किया जा रहा है। इस योजनांतर्गत प्रावधान अनुसार यह मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के नाम से जानी जायेगी । लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की नवीन व्यवस्था में दो प्रकार के पात्र परिवारों को खाद्यान्न की पात्राता होगी । (1) अन्त्योदय अन्न योजना परिवार इस योजना में 7 सदस्य तक 35 किलो खाद्यान्न प्रदाय किया जावेगा यदि परिवार में 8 या उससे अधिक सदस्य है तो उन्हे प्रत्येक सदस्य को 5 किलो के मान से खाद्यान्न वितरित किया जावेगा ।  (2) प्राथमिकता परिवार इस श्रेणी में बीपीएल एवं चिन्हाकिंत समस्त 22 श्रेणीयों के परिवार को प्रति सदस्य 5 किलो खाद्यान्न प्रतिमाह वितरित किया जावेगा । वितरित किये जाने वाले खाद्यान्न की दर 1/- (एक रूपये ) प्रति किलो होगी । इन पात्र परिवारों को शासन निर्देशानुसार केरोसीन /शक्कर /नमक की पात्रता भी होगी ।
 पात्र परिवारों को पात्रता पर्ची प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर /वार्ड स्तर पर वितरित की जा रही है जिन्हे राशन कार्ड पर चस्पा  किया जावेगा । इन पर्चीयों पर अधिकृत अधिकारियों के हस्ताक्षर एवं सील अंकित रहेगी । शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि  ऐसे परिवार जो कि अन्त्योदय अन्न योजना अथवा प्राथमिकता परिवार के रूप में पात्रता रखते है लेकिन उनका सत्यापन समग्र पोर्टल पर नही किया गया है ऐसे परिवारों को भी माह मार्च ,2014 का खाद्यान्न वितरण विहित प्रक्रिया अपनाकर किया जायेगा । इसके अन्तर्गत ऐसे परिवारों से घोषणा पत्र लेकर स्थानीय निकाय द्वारा समग्र पोर्टल पर सत्यापन कर पात्रता पर्ची जारी की जावेगी । विभाग द्वारा योजना पर त्वरित कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर द्वारा योजना के क्रियान्वयन के संबंध में समस्त आवश्यक निर्देश जारी किये जा चुके है।
क्रमांक/144/2014/348/वर्मा

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