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Tuesday 11 February 2014

छात्रावास एवं जेल सहित समस्त विकासखण्डों के 1 लाख 97 हजार 694 राशनकार्डों के लिये 10 हजार 790 क्विंटल गेहूँ आवंटित

छात्रावास एवं जेल सहित समस्त विकासखण्डों के 1 लाख 97 हजार 694 राशनकार्डों के लिये 10 हजार 790 क्विंटल गेहूँ आवंटित

खंडवा (11 फरवरी, 2014) - जिले को माह फरवरी 2014 के लिये ए.पी.एल. मद में 10790 क्विंटल गेहूँ का आवंटन प्राप्त हुआ है। इस प्राप्त आवंटन में से छात्रावास तथा जेल के लिये 1069 क्विंटल दिया जाना भी शामिल है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया है कि गेहूँ ए.पी.एल. योजना का 6 किलोग्राम प्रतिकार्ड पर 9 रूपये प्रतिकिलो की दर से उपभोक्ता को प्रदाय किया जायेगा। समस्त लीड संस्थाएँ आवंटित मात्रा अनुसार उठाव 15 फरवरी, 2014 तक करना सुनिश्चित करते हुए आवंटित मात्रानुसार उचित मूल्य दुकानों को खाद्यान्न एवं शक्कर उपलब्ध करायेंगे।
                        जिला आपूर्ति अधिकारी ने विकासखण्डवार आवंटन की मात्रा की जानकारी देते हुए बताया है कि खंडवा विकासखण्ड की लीड संस्थाओं में आने वाली 89 दुकानों के 79 हजार 664 राशनकार्डों के लिये 4056 क्विंटल गेहूँ आवंटित किया गया है। वहीं पंधाना विकासखण्ड की लीड संस्थाओं में आने वाली 59 दुकानों के 25 हजार 905 राशनकार्डों के लिये 1135 क्विंटल, छैगाँवमाखन विकासखण्ड की लीड संस्थाओं में आने वाली 40 दुकानों के 11 हजार 556 राशनकार्डों के लिये 568 क्विंटल, पुनासा विकासखण्ड की लीड संस्थाओं में आने वाली 71 दुकानों के 33 हजार 429 राशनकार्डों के लिये 1645 क्विंटल, नया हरसूद विकासखण्ड की लीड संस्थाओं में आने वाली 33 दुकानों के 15 हजार 556 राशनकार्डों के लिये 765 क्विंटल, किल्लौद विकासखण्ड की लीड संस्थाओं में आने वाली 13 दुकानों के 5 हजार 732 राशनकार्डों के लिये 281 क्विंटल तथा खालवा विकासखण्ड की लीड संस्थाओं में आने वाली 77 दुकानों के 25 हजार 852 राशनकार्डों के लिये 1271 क्विंटल ए.पी.एल. गेहूँ का आवंटन किया गया है। इस प्रकार जिले की समस्त लीड संस्थाओं की कुल 382 राशन दुकानों के 1 लाख 97 हजार 694 राशनकार्डों के लिये 9 हजार 721 क्विंटल आवंटित किया गया है। वहीं शेष 1069 क्विंटल ए.पी.एल. गेहूँ छात्रावास तथा जेल हेतु आवंटित किया गया है।                                                
                                                                                                                           क्रमांक: 61/2014/265/वर्मा

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