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Saturday 15 February 2014

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का क्रियान्वयन अब समग्र पोर्टल से ट्रेजरी सिस्टम से बचत खाते में सीधे जमा होगी सहायता राशि

राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना का क्रियान्वयन अब समग्र पोर्टल से ट्रेजरी सिस्टम से बचत खाते में सीधे जमा होगी सहायता राशि
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खण्डवा | 14-फरवरी-2014
 
 
    राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि अब समग्र पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध करवाई जायेगी। यह राशि ट्रेजरी सिस्टम से सीधे बचत खातों में जमा होगी। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार के 18 से 59 वर्ष आयु के कमाऊ सदस्य की मृत्यु होने पर 20 हजार रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता उसके उत्तराधिकारी को मुहैया करवाई जाती है। यह सहायता प्राप्त करने के लिये आवेदन-पत्र स्वीकृति के लिये संबंधित प्राधिकृत अधिकारी को दिये जाने के 30 दिन के भीतर सहायता राशि मंजूर करने का प्रावधान है। ग्रामीण क्षेत्र के लिये प्राधिकृत अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत को तथा नगरीय क्षेत्र के लिये आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारीनगर पंचायत को बनाया गया है।
    अब तक ऐसे मामलों में पींडित परिवार को चेक के माध्यम से सहायता राशि का भुगतान किया जाता था और इस वजह से पींडित परिवार तक सहायता राशि पहुँचने में विलंब होता था। अब राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के हितग्राहियों का सत्यापन समग्र पोर्टल पर दर्ज विवरण के जरिये त्वरित हो सकेगा। नई प्रक्रिया में माह अक्टूबर, 2013 से स्वीकृत नये प्रकरणों में सहायता राशि भुगतान करने के लिये समग्र पोर्टल पर संबंधित हितग्राही के बारे में दर्ज जानकारियों का सत्यापन अनिवार्य किया गया है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के संबंध में आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक के परिवार की समग्र आई.डी., आवेदक की समग्र आई.डी., मृतक की समग्र आई.डी. संबंधित कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी। आवेदन-पत्र पर आवेदक का आधार नम्बर, बचत खाता नम्बर और मोबाइल नम्बर दर्ज किया जायेगा। सहायता राशि की स्वीकृति प्रक्रिया के समय सर्वप्रथम समग्र पोर्टल पर मृत व्यक्ति को मृत घोषित किया जायेगा। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया अनुसार समग्र पोर्टल के माध्यम से सहायता राशि का लाभ दिया जायेगा। यह आवेदन समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन उपलब्ध होगा।
    राष्ट्रीय सहायता प्रकरणों के सत्यापन और स्वीकृति की प्रक्रिया पूरा होने के बाद प्रत्येक माह की 5 से 20 तारीख तक प्रथम देयक और 21 से आगामी माह की 6 तारीख तक द्वितीय देयक तैयार कर कोषालय को भेजे जाने के निर्देश दिये गये हैं। अब 21 दिसम्बर, 2013 से सभी ऐसे प्रकरण समग्र पोर्टल के माध्यम से ही स्वीकृत करते हुए कोषालय से सहायता राशि सीधे मृतक के उत्तराधिकारी के बैंक खाते में जमा किये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में उत्तराधिकारियों को सहायता राशि के साथ-साथ जनश्री बीमा योजना का लाभ भी मिलेगा। यदि आवेदिका मृत व्यक्ति की पत्नी है तो उसे पात्रतानुसार विधवा पेंशन योजना का लाभ मिले, यह भी सुनिश्चित किया जायेगा।
 

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