AAPKI JIMMEDARI

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Wednesday 31 March 2021

फर्म्स एवं संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव ई-साइन से ऑनलाइन प्रस्तुत होंगे

 फर्म्स एवं संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव ई-साइन से ऑनलाइन प्रस्तुत होंगे

1 अप्रैल से लागू होगी नवीन प्रक्रिया

 खण्डवा 31 मार्च, 2021 - रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ के अन्तर्गत फर्म एवं संस्थाओं के प्रस्ताव पर अब ऑनलाइन ई-साइन की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। यह प्रक्रिया एक अप्रैल 2021 से लागू होगी। रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ श्री आलोक नागर ने बताया कि एक अप्रैल 2021 से उक्त ऑनलाइन आवेदनों की प्रक्रिया में आंशिक रूप से संशोधन किया जाकर हार्ड कॉपी पर हस्ताक्षर करने के स्थान पर ऑनलाइन ई-साइन कर प्रस्तुत करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। ई-साइन से प्राप्त आवेदनों के आधार पर रजिस्ट्रेशन प्रमाण- पत्र ऑनलाइन जारी किया जायेगा। इस व्यवस्था से आवेदक रजिस्ट्रेशन प्रस्ताव अनुमोदन होने के पश्चात ई-साइन करके ऑनलाइन ही संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेंगे और कार्यालय में हस्ताक्षरित हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की अनिवार्यता समाप्त हो जायेगी।

श्री नागर ने बताया कि रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ के अन्तर्गत वर्तमान में फर्म्स एवं संस्थाओं के रजिस्ट्रेशन के प्रस्ताव आवेदकों के द्वारा एम.पी. ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्तुत किये जाते हैं। संबंधित क्षेत्र के अधिकारी द्वारा इन आवेदनों का अनुमोदन ऑनलाइन किया जाता है। इसके बाद अनुमोदित प्रतियों पर आवेदक द्वारा यथास्थान मूल हस्ताक्षरों सहित हार्ड कॉपी संबंधित कार्यालयों में प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिकारी द्वारा ऑनलाइन प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है।

बुधवार को 27 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आईं

 बुधवार को 27 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आईं

खण्डवा 31 मार्च, 2021 - बुधवार को 27 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव एवं 426 की रिपोर्ट निगेटिव आई है, जिले में अब कुल 2796 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है व 84365 की रिपोर्ट निगेटिव आ चुकी है। एपिडिमियोलॉजिस्ट डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि जिले में इस समय कोरोना संक्रमण के कुल 161 एक्टिव केस है। गत चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर 10 मरीजों को कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज किया गया। जिले में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर अब तक कुल 2568 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है। डॉ. शर्मा ने बताया कि बुधवार को कुल 524 मरीजों के सेम्पल लिए गए है। 

1 अप्रैल से शुरू होगा 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का कोविड वैक्सीनेशन

 1 अप्रैल से शुरू होगा 45 वर्ष से अधिक आयु वालों का कोविड वैक्सीनेशन 
नागरिकों से वैक्सीनेशन कराने की अपील

खण्डवा 31 मार्च, 2021 - मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.एस. चौहान ने बताया कि अभी तक 45 वर्ष से अधिक आयु के गंभीर बीमारियों से पीडि़त मरीजों का ही वैक्सीनेशन किया जा रहा था, अब स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार के निर्देश अनुसार 1 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों का कोविड वैक्सीनेशन प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने जिले के 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों से अपील की है कि वे अपने निकटतम कोविड वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर टीकाकरण करवा सकते है। उन्होंने बताया कि वैक्सीनेशन से पूर्व 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नागरिकों को भारत सरकार के कोविन एप के माध्यम से अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसके अलावा वैक्सीनेशन सेंटर पर भी आधार कार्ड लेकर जा सकते हैं, वहां भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया जायेगा।  

45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी अधिकारी कर्मचारी अनिवार्यतः वैक्सीनेशन करवायें

कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने जिले के सभी अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे अपने विभाग में पदस्थ 45 वर्ष से अधिक आयु के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों का आगामी एक सप्ताह में कोविड वैक्सीनेशन करवायें। उन्होंने निर्देश दिए है कि अगले सोमवार को आयोजित बैठक में सभी जिला अधिकारी यह प्रमाण पत्र देंगे कि उनके विभाग व कार्यालय का कोई भी अधिकारी कर्मचारी जो कि 45 वर्ष से अधिक आयु का है वह कोविड वैक्सीनेशन से नही छूटा है, सभी ने टीका लगवा लिया है। 


1 अप्रैल से जनसम्पर्क संचालनालय में विज्ञापन बिल ऑनलाइन लिये जाएंगे

 1 अप्रैल से जनसम्पर्क संचालनालय में विज्ञापन बिल ऑनलाइन लिये जाएंगे 

खण्डवा 31 मार्च, 2021 - जनसम्पर्क संचालनालय में 1 अप्रैल, 2021 से समस्त प्रकार के विज्ञापन देयकों के भुगतान की प्रणाली को ऑनलाइन किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत अब विभाग द्वारा जारी विज्ञापनों के देयक सिर्फ ऑनलाइन ही लिये जायेंगे। देयकों का बिल भी ऑनलाइन सिस्टम से ही जनरेट होगा। आयुक्त जनसम्पर्क डॉ. सुदाम खाड़े ने बताया कि इस व्यवस्था से जहाँ एक ओर पारदर्शिता आयेगी, वहीं दूसरी ओर समाचार-पत्रों एवं अन्य मीडिया संस्थानों को देयक जमा कराने में सुविधा प्राप्त होगी। वर्तमान में जिस सॉफ्टवेयर से विज्ञापन आदेश प्रदाय किये जा रहे हैं, उसी सॉफ्टवेयर से विज्ञापन देयक ऑनलाइन जमा होंगे। ऑनलाइन प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित करने एवं तकनीकी समस्याओं को दृष्टि-गत रखते हुए हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है। हेल्प डेस्क के फोन नम्बर 0755-4096219 के माध्यम से मीडिया संस्थानों को आने वाली तकनीकी समस्याओं का निराकरण किया जायेगा।

धर्म परिवर्तन करने के आशय से किया गया विवाह शून्य घोषित होगा

 धर्म परिवर्तन करने के आशय से किया गया विवाह शून्य घोषित होगा
धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 राजपत्र में प्रकाशन के साथ प्रदेश में लागू

खण्डवा 31 मार्च, 2021 - मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 गजट नोटिफिकेशन के बाद तत्काल प्रभाव से प्रदेश में लागू हो गया है। विधानसभा द्वारा पारित अधिनियम राज्यपाल की अनुमति के बाद मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में 27 मार्च 2021 को प्रकाशित हो गया है।

मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में एक धर्म से अन्य धर्म में विधि विरूद्ध संपरिवर्तन का प्रतिषेध, धर्म संपरिवर्तन के विरूद्ध परिवाद, धारा के उपबंधों के उल्लंघन के लिये दण्ड आदि का प्रावधान किया गया है। किसी व्यक्ति का धर्म संपरिवर्तन करने के आशय के साथ किया गया विवाह अकृत तथा शून्य होगा। इस संबंध में संपरिवर्तित व्यक्ति अथवा उसके माता-पिता या सहोदर भाई या बहन या न्यायालय की अनुमति से किसी व्यक्ति जो रक्त, विवाह या दत्तक ग्रहण संरक्षकता या अभिरक्षा जो भी लागू हो, द्वारा स्थानीय सीमाओं के भीतर न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर सकेंगे। अधिनियम के अनुसार जहाँ कोई संस्था या संगठन इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, वहाँ यथास्थिति ऐसी संस्था अथवा संगठन के कामकाज का भारसाधक व्यक्ति इस अधिनियम की धारा में यथा उपबंधित दण्ड का दायी होगा। इस अधिनियम के अधीन पंजीकृत अपराध का अन्वेषण पुलिस उप निरीक्षक से निम्न पद श्रेणी के पुलिस अधिकारी से नहीं किया जा सकेगा।

धर्म परिवर्तन की पूर्व घोषणा अनिवार्य

कोई व्यक्ति जो धर्म-सपंरिवर्तित करना चाहता है, इस कथन के साथ कि वह स्वयं की स्वतंत्र इच्छा से तथा बिना किसी बल, प्रपीड़न, असम्यक असर या प्रलोभन से अपना धर्म-संपरिवर्तन करना चाहता है, जिला मजिस्ट्रेट को चिन्हित प्ररूप में ऐसे धर्म-संपरिवर्तन से 60 दिवस पूर्व, इस आशय की घोषणा प्रस्तुत करेगा।

उत्तराधिकार एवं भरण-पोषण का अधिकार

इस अधिनियम के अनुसार नियमों के उल्लंघन से किये गये विवाह से जन्मा कोई बच्चा वैध समझा जाएगा। ऐसे बच्चे का संपत्ति का उत्तराधिकार पिता के उत्तराधिकार को विनियमित करने वाली विधि के अनुसार होगा। नियमानुसार घोषित शून्य और अकृत विवाह से जन्में बच्चे को अपने पिता की सम्पत्ति में अधिकार प्राप्त रहेगा। शून्य और अकृत विवाह घोषित होने के बावजूद महिला और जन्म लेने वाली संतान अधिनियम अनुसार भरण-पोषण पाने के हकदार होंगे।

आठवीं तक की कक्षाओं का 15 अप्रैल तक नहीं होगा संचालन

 आठवीं तक की कक्षाओं का 15 अप्रैल तक नहीं होगा संचालन

खण्डवा 31 मार्च, 2021 - प्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में पहली से 8 वीं तक की कक्षाएँ 15 अप्रैल, 2021 तक संचालित नहीं की जायेगी। कोरोना वायरस के संक्रमण में विगत दिनों में हो रही वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए स्कूल शिक्षा विभाग ने यह निर्देश जारी किये हैं। इस संबंधी सभी कलेक्टर, जिला शिक्षाधिकारी, जिला परियोजना समन्वयक को कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिये स्कूल बंद रखे जाने के निर्देश जारी किये हैं। जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि कक्षा-9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का संचालन पूर्व में जारी किये गये आदेशों व निर्देशों के अनुसार होगा।

दो अपराधियों से 25-25 हजार रू. का बंधपत्र भरवाने के आदेश

 दो अपराधियों से 25-25 हजार रू. का बंधपत्र भरवाने के आदेश 

खण्डवा 31 मार्च, 2021 - कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने पुलिस अधीक्षक से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर दो अपराधियों से बंधपत्र भरवाने की कार्यवाही के आदेष जारी किए है। जारी आदेष के अनुसार अपराधी गंगाराम पिता दयाराम तंवर निवासी ग्राम बेडियाव एवं ईश्वर सिंह पिता रामप्रसाद राठौर निवासी ग्राम भवरली की आपराधिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुये पुलिस अधीक्षक की अनुषंसा पर इन अपराधियों को 25-25 हजार रूपये का बंध पत्र भरवाकर कर प्रस्तुत करने के आदेष जारी किये है। इन अपराधियों को शर्तो का पालन करने संबंधी बंधपत्र भरना होगा। आदेष जारी होने की तिथि से आगामी 1 वर्ष तक इन अपराधियों को प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को अपरान्ह 3 बजे अपने क्षेत्र के तहसीलदार के न्यायालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आदेश जारी किए गए है। 

निर्देशों का पालन न करने पर पटाजन का रेस्टोरेंट सील किया गया

 निर्देशों का पालन न करने पर पटाजन का रेस्टोरेंट सील किया गया

खण्डवा 31 मार्च, 2021 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी ने बाजारों में दुकानों पर क्रेता और विक्रेताओं को मास्क लगाकर रहने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने के निर्देश दिए है। एसडीएम हरसूद डॉ. परीक्षित झाडे ने बताया कि इन निर्देशों के पालन में जिले के खालवा विकासखण्ड के ग्राम पटाजन में चलित प्रशासनिक इकाई द्वारा रेणुका रेस्टोरेंट के संचालक को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने की समझाइश दी गई। रेस्टोरंेट के संचालक द्वारा चलित प्रशासनिक इकाई के कर्मचारियों से र्दुव्यवहार किया गया, जिस पर रेणुका रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है।  एसडीएम हरसूद डॉ. परीक्षित झाडे ने हरसूद क्षेत्र के बाजारों में दुकानदारों व ग्राहकों सेे मास्क लगाने व सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का पालन करने की अपील की है।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खण्डवा में कोरोना संक्रमण की जानकारी ली

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खण्डवा में कोरोना संक्रमण की जानकारी ली
वीडियो कान्फ्रेंस में खण्डवा जिले की व्यवस्थाओं की सराहना की मुख्यमंत्री श्री चौहान ने

खण्डवा 31 मार्च, 2021 - प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के कोरोना संक्रमण वाले जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा कर वहां किए जा रहे प्रयासों व तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने खण्डवा में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर संतोष जताया और आगे भी इसी तरह के प्रयास करने के लिए कहा है। इसके अलावा उन्होंने वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, शाजापुर, खरगोन, बड़वानी, विदिशा सहित लगभग 2 दर्जन जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने खण्डवा कलेक्टर श्री अनय द्विवेदी से चर्चा कर संक्रमित एक्टिव मरीजों की संख्या, ऑक्सीजन सुविधायुक्त बेड की जानकारी ली। इस दौरान कलेक्ट्रेट के वीसी रूम में पुलिस अधीक्षक श्री विवेक सिंह, अपर कलेक्टर श्री राजेश जैन, जिला पंचायत की सीईओ श्रीमती नंदा भलावे कुशरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती सीमा अलावा, मेडिकल कॉलेज के डीन डॉ. अनंत पंवार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.एस. चौहान, एपिडिमियोलाजिस्ट डॉ. योगेश शर्मा, सिविल सर्जन डॉ. ओ.पी. जुगतावत सहित विभिन्न अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने मुख्यमंत्री श्री चौहान को बताया कि जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए रोको टोको अभियान जारी है। जिले में अब तक मास्क न लगाने वाले व्यक्तियों पर अर्थदण्ड लगाया जा रहा है तथा रोको टोको अभियान के माध्यम से लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि जिले में अब तक मास्क न लगाने वाले लोगों से 69 लाख रूपये से अधिक राशि अर्थदण्ड के रूप में वसूली जा चुकी है। उन्होंने बताया कि स्वसहायता समूहों द्वारा तैयार मास्क की हाट बाजारों में विक्रय की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो ग्रामीण मास्क लगाकर नहीं आए है वे वहां से 10 रूपये भुगतान कर खरीद सकें और इससे स्वसहायता समूहों की आय भी बढ़ रही है। 

कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि 6 हजार लोगों का टीकाकरण प्रतिदिन कराने का लक्ष्य शासन से प्राप्त हुआ है। लक्ष्य अनुसार जिले में टीकाकरण करवाया लिया जायेगा। वर्तमान में 93 केन्द्रों पर टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है। उन्होंने बताया कि रेल्वे से आने वाले यात्रियों के मामले में रेल्वे के अधिकारी लापरवाही कर रहे है, इस संबंध में एसडीएम खण्डवा द्वारा उन्हें नोटिस भी जारी किया गया है। जिले में कोरोना संक्रमण के मरीजों को भर्ती करने के लिए अस्पताल व मेडिकल कॉलेज में लगभग 450 बेड उपलब्ध है, इस संख्या को आवश्यकता अनुसार बढ़ाया भी जा सकता है। उन्होंने बताया कि होली, रंगपंचमी व शब-ए-बारात जैसे पर्वो से पूर्व शांति समिति की बैठक आयोजित कर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी से घरों पर ही परिवार के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई थी। इस बैठक अच्छे परिणाम सामने आए है।          

दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र कतरनें.........