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Friday 26 March 2021

त्यौहारों पर नागरिकों को करना होगा प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन

 त्यौहारों पर नागरिकों को करना होगा प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

 खण्डवा 26 मार्च, 2021 - आगामी दिनों में मनाए जाने वाले होली, शब-ए बारात व रंग पंचमी के पर्वो पर सोशल डिस्टेंसिंग के प्रावधानों का उल्लंघन न हो तथा कोरोना संक्रमण का खतरा न हो इसके लिए अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़े ने जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। आगामी 28 मार्च को होली का दहन, 26 मार्च को शब-ए बारात,  29 को धुलेंडी व 2 अप्रैल को रंग पंचमी का पर्व मनाया जायेगा। इन त्यौहारों के अवसर पर कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए यह जरूरी है कि कब्रिस्तान कमेटी, चर्च प्रबंधन व होलिका दहन समिति अपने अपने आयोजन के स्थल, समय व आयोजकों की सूची जिला प्रशासन को उपलब्ध करायें। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि होलिका दहन के अवसर पर 15 से अधिक व्यक्ति एक साथ एकत्र नही हो सकेंगे तथा कब्रिस्तान में किसी भी कब्र के पास 5 से अधिक लोग एकत्र नही हो सकेंगे। सभी आयोजनों का शुरू पूर्णतः स्थानीय होगा। होली खेलने वाले व्यक्ति अपने मोहल्ले में ही होली खेल सकेंगे। साथ ही होलिका दहन के दौरान उस क्षेत्र के लोग ही उपस्थित हो सकेंगे, अन्यथा वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा 60 वर्ष से अधिक तथा 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी गई है। पूरे कार्यकाल के दौरान डी.जे., लाउण्ड स्पीकर व अन्य ध्वनि विस्तारंक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध रहेगा तथा 28, 29 मार्च व 2 अप्रैल को रात्रि 10 बजे तक ही दुकानें खुल सकेंगी। पर्व काल के दौरान सार्वजनिक टेंट, पाण्डाल नही लग सकेंगे तथा सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक आयोजन आदि नही हो सकेंगे। इस दौरान रैली, सभा या जुलूस का आयोजन नहीं हो सकेगा तथा झण्डे, बेनर भी नही लगाए जा सकेंगे, 5 व्यक्ति से अधिक एक साथ एकत्र नही हो सकेंगे। कहीं पर भी सार्वजनिक रूप से होली का आयोजन नहीं होगा। सार्वजनिक स्थल पर नल, फव्वारे व शॉवर आदि से होली नही खेली जायेगी। शब-ए बारात पर समूह के रूप में कब्रिस्तान जाने पर भी रोक रहेगी तथा पर्व काल में मदिरा का सेवन करके सार्वजनिक स्थल पर आने पर रोक रहेगी। यह आदेश 26 मार्च से 2 अप्रैल की अवधि के लिए लागू रहेगा।  

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