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Saturday 27 March 2021

वाहनों के बकाया कर में 31 मार्च तक के लिए छूट दी गई

 वाहनों के बकाया कर में 31 मार्च तक के लिए छूट दी गई 

खण्डवा 27 मार्च, 2021 - मध्यप्रदेश शासन के परिवहन विभाग ने मोटर वाहनों के बकाया मोटरयान कर तथा अन्य करों में छूट के आदेश जारी किए है। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी श्री जगदीश बिल्लौरे ने बताया कि यह छूट 31 मार्च 2021 तक के लिए लागू की गई है। उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन जो बिनिर्माण की तारीख से 20 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके है तथा अभी भी परिवहन विभाग में पंजीबद्ध है और पंजीयन निरस्त करना चाहता है, इन वाहनों के मोटरयान कर में 90 प्रतिशत की छूट दी गई है। इसी तरह जिन वाहनों पर मोटरयान कर और शास्ति दोनों लंबित है तथा वाहन स्वामी इनका पंजीयन निरस्त करना चाहता है उन्हें भी 90 प्रतिशत छूट दी गई है। इस छूट के लिए ऐसे वाहन ही पात्र होंगे जिन पर अधिसूचना जारी होने की तारीख से विगत 5 वर्षो में कोई अपराध पंजीबद्ध न हुआ हो।

एआरटीओ श्री बिल्लौरे ने बताया कि एक मुश्त भुगतान करने की दशा में भी वाहन स्वामियों को वाहन कर में छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना जारी होने की तारीख से 5 वर्ष पुराने पंजीकृत वाहनों पर 20 प्रतिशत छूट मिलेगी। इसी तरह 5 वर्ष से अधिक किन्तु 10 वर्ष तक पुरानी वाहन पर 40 प्रतिशत छूट मिलेगी। जबकि 10 से 15 वर्ष पुराने वाहनों के मामले में 50 प्रतिशत तथा अधिसूचना की तारीख से 15 वर्ष अधिक पुराने पंजीकृत वाहनों पर 70 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है। एआरटीओ श्री बिल्लौरे ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे शासन द्वारा दी गई छूट का लाभ उठायें।

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