3 अप्रैल तक पुलिस परेड ग्राउण्ड अस्थाई जेल घोषित
खण्डवा 28 मार्च, 2021 - जिला दण्डाधिकारी ने होली व रंग पंचमी त्यौहारों के दौरान कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। त्यौहारों के दौरान इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध गिरफ्तारी की कार्यवाही की जा सकती है। ऐसे में जिला जेल में बंदियों की पहले से ही अधिक संख्या को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने स्थानीय पुलिस परेड ग्राउण्ड को 28 मार्च से 3 अप्रैल तक की अवधि के लिए अस्थाई जेल घोषित किया है। जिला जेल के सहायक अधीक्षक श्री नरेन्द्र व्यास इसके प्रभारी रहेंगे। उनके सहयोग के लिए वरिष्ठ प्रेहरी श्री विनोद रघुवंशी को भी तैनात किया गया है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि अस्थाई जेल के लिए पुलिस बल की व्यवस्था भी की गई है।
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