AAPKI JIMMEDARI

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Friday 29 December 2017

भावांतर भुगतान योजना संबंधी बैठक सम्पन्न



भावांतर भुगतान योजना संबंधी बैठक सम्पन्न



खण्डवा 29 दिसम्बर, 2017 - प्रभारी कलेक्टर डॉ. वरदमूर्ति मिश्र की अध्यक्षता में भावांतर भुगतान योजना की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में कृषि विभाग के उपसंचालक तथा अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। बैठक को संबोधित करते हुए निर्देष दिए कि भावांतर भुगतान योजना में गति लायी जाये, जिससे भुगतान की कार्यवाही शीघ्र हो सके। राजस्व अधिकारियों को निर्देषित किया कि वे सर्वे करें और जानकारी उपलब्ध करायें। योजना में सभी किसानों को भुगतान समय पर हो, ऐसी व्यवस्था सुनिष्चित की जाये। रजिस्टर्ड किसानों की जानकारी ली जाये कि उनकी फसल किस भाव बिकी है, उसके अंतर की राषि हेतु उनसे बैंक खाता नम्बर तथा आईएफएससी कोड की सही जानकारी प्राप्त करें। भुगतान लंबित न हो इसका विषेष ध्यान रखे। 

अमानक उर्वरकों के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

अमानक उर्वरकों के क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध

खण्डवा 29 दिसम्बर, 2017 - गुजरात स्टेट फर्टिलाईजर एण्ड केमिकल्स लिमिटेड में निर्मित व मेसर्स अग्रवाल कृषि सेवा केन्द्र बीड़ एवं मेसर्स सदगुरू ट्रेडर्स छैगांवमाखन द्वारा विक्रय किए जा रहे डी.ए.पी. उर्वरक, तथा बसंत एग्रोटेक इण्डिया लिमिटेड द्वारा निर्मित व मेसर्स यष फर्टिलाइजर गुलमोहर कॉलोनी खण्डवा बी.ई.सी. फर्टिलाईजर लिमिटेड द्वारा निर्मित एवं मेसर्स विंघ्या मार्केटिंग 54 अनाज मण्डी खण्डवा द्वारा विक्रय किए जा रहे सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक का कृषि विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सेम्पल लेकर जबलपुर की प्रयोगषालाओं में परीक्षण कराया गया , जिसमें ये उर्वरक अमानक स्तर के पाये गये। अतः उप संचालक कृषि श्री आर.एस. गुप्ता ने इन उर्वरकों की जिले में क्रय, विक्रय व भण्डारण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न

अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं मानिटरिंग समिति की बैठक सम्पन्न

खण्डवा 29 दिसम्बर, 2017 - अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत जिला स्तरीय सतर्कता सलाहकार एवं मानिटरिंग समिति की बैठक प्रभारी कलेक्टर डॉ. वरदमूर्ति मिश्र की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री महेन्द्र तारणेकर , सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग, समिति के सदस्यगण एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित थे।
बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. मिश्र ने 1 अक्टूबर से 20 दिसम्बर तक के कार्यो की समीक्षा करते हुए बताया कि पुलिस में लंबित प्रकरण एवं उनका निराकरण तत्काल किया जाना आवष्यक है। सहायक आयुक्त आदिवासी विकास श्री जैन ने विवेचना अंतर्गत 1 माह के अंदर तथा 1 से 3 माह तक लंबित प्रकरणों की जानकारी के संबंध में अवगत कराया। डॉ. मिश्र ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत राहत प्रकरणों की स्थिति के संबंध में निर्देषित किया कि कोर्ट में लंबित प्रकरणों एवं उनका निराकरण तत्काल हो, जिसके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की हत्या हुई हो के प्रकरणों में सहायता तथा पीडि़त व्यक्तियों तथा साक्षियों को प्रदत्त यात्रा भत्ता, पोषण आहार, व्यय से संबंधित निर्देष दिए तथा बताया कि तहसील स्तर पर भी हर 3 माह में बैठक आयोजित की जाये तथा उसकी कार्यवाही से अवगत कराया जाये।