AAPKI JIMMEDARI

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Wednesday 30 September 2020

स्टेंडिंग कमेटी की बैठक 1 अक्टूबर को

 स्टेंडिंग कमेटी की बैठक 1 अक्टूबर को

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - विधानसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय स्टेंडिंग कमेटी की बैठक 1 अक्टूबर को अपरान्ह 4 बजे से कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़े ने बताया कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बैठक में उपस्थित रहने के लिए सूचित किया गया है।

मांधाता क्षेत्र में सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित

 मांधाता क्षेत्र में सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन का कार्यक्रम घोषित होने से मांधाता विधानसभा क्षेत्र के सभी शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। मांधाता क्षेत्र के सभी शस्त्र लायसंेस धारकों को निर्देष दिए गए है कि वे उनके शस्त्र निकटतम पुलिस थाने में जमा करायें तथा उसकी लिखित पावती प्राप्त कर लें। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत जारी प्रतिबंधात्मक आदेष के अनुसार अब शस्त्रों का प्रदर्षन व विस्फोटक प्रदार्थो का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यह प्रतिबंध शासकीय अर्द्ध शासकीय सुरक्षा बलों के कर्मचारियों तथा दीपावली के पटाखों के लिए लागू नहीं होगा। इन आदेषों का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

कोरोना संक्रमण मुक्त होने पर 13 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया

 कोरोना संक्रमण मुक्त होने पर 13 मरीजों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - जिला अस्पताल खंडवा के कोविड केयर सेंटर से बुधवार को 13 मरीजों को कोरोना संक्रमण से मुक्त होने पर डिस्चार्ज किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. डी.एस. चौहान ने बताया कि जिन मरीजों को संक्रमण मुक्त होने के बाद जिला अस्पताल के कोविड वार्ड से डिस्चार्ज किया गया है, उनमें आनंद नगर निवासी श्री आनन्द व हर्षसिंह, श्याम निवासी ब्रजनगर खंडवा, ब्राम्हणपुरी निवासी चौथमल, राजेन्द्र व रोहित, रेखाबाई निवासी गुरवा मोहल्ला पंधाना, बाबूलाल निवासी सिविल लाईन खंडवा, काशीबाई निवासी ग्राम सैयदपुर खैगावड़ा, मोहन निवासी ग्राम सैयदपुर खैगावड़ा, नथीबाई सन्मतीनगर खंडवा, श्याम निवासी सिन्धी कॉलोनी खंडवा और श्यामलाल निवासी ग्राम रूस्तमपुर शामिल है। संक्रमण से मुक्त हुए व्यक्तियों द्वारा चिकित्सकों, स्टॉफ नर्सो के व्यवहार और सफाई व्यवस्था की प्रशंसा की गई। अस्पताल के डॉक्टर्स ने संक्रमण से मुक्त हुए व्यक्तियों को नियमानुसार कुछ दिन के लिए होम क्वारेंटाइन रहने की समझाईश दी।

उचित मूल्य की दुकान से सामग्री प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग अवश्य करायें

 उचित मूल्य की दुकान से सामग्री प्राप्त करने के लिए आधार सीडिंग अवश्य करायें

खण्डवा 30 सितम्बर 2020 - खण्डवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न पीओएस मशीन के माध्यम से वितरित किया जाता है। जिले में 2 लाख 40 हजार  राशन प्राप्त करने वाले परिवार है, कई हितग्राहियों के आधार नम्बर की जानकारी पीओएस मशीन में दर्ज नही है ,ऐसे  हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत सचिव व उचित मूल्य दुकान विक्रेता के पास उपलब्ध है। जिला आपूर्ति अधिकारी श्री आर.के. शुक्ला ने ऐसे हितग्राहियो से अपील की है कि वे तीन दिवस में अपना आधार कार्ड अपने क्षेत्र के पंचायत सचिव या उचित मूल्य की दुकान संचालक के पास जमा कराकर आधार सीडिंग करवा लेवें। उन्होंने बताया कि अक्टूबर माह से ऐसे सदस्य जिनका आधार नम्बर पीओएस मशीन में जुड़ा नहीं है, उन्हें उचित मूल्य की दुकान से सामग्री प्राप्त करने में परेशानी आ सकती है।

मांधाता क्षेत्र में आचरण संहिता लागू रहने तक नए निर्माण कार्य शुरू नहीं होंगे

 मांधाता क्षेत्र में आचरण संहिता लागू रहने तक नए निर्माण कार्य शुरू नहीं होंगे 

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है। अतः शासकीय योजनाओं के तहत अब कोई भी नया निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सकेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने सभी निर्माण विभागों के जिला अधिकारियों को निर्देश दिए है कि जो कार्य पूर्व से संचालित है वे ही जारी रखे जायेंगे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग, पीआईयू, पीएचई, आरईएस, जल संसाधन विभाग, नगर निगम व जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे उनके विभाग से संबंधित स्वीकृत कार्य तथा वर्तमान में प्रचलित कार्यो की सूची निर्वाचन कार्यालय में 2 अक्टूबर तक सायं 5 बजे तक अनिवार्य रूप से भिजवाये। 


निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु 2 अक्टूबर से विशेष अभियान आयोजित होगा

 निर्माण श्रमिकों के पंजीयन हेतु 2 अक्टूबर से विशेष अभियान आयोजित होगा 

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल अंतर्गत पंजीयन से वंचित निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए 2 अक्टूबर 2020 से 2 जनवरी 2021 के बीच विशेष अभियान संचालित किया जायेगा। इस अभियान में जिला स्तर पर जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी तथा जिला स्तरीय श्रम अधिकारी सहायक नोडल अधिकारी रहेगें। श्रम पदाधिकारी श्री ए.एस. अलावा ने बताया कि अभियान के दौरान श्रमिकों की भौतिक उपस्थिति की आवष्यकता समाप्त करते हुए सरलीकृत प्रक्रिया से पंजीयन किये जाना है। श्रमिक द्वारा स्वयं आनलाईन मोबाईल एप के माध्यम से आवेदन किया जा सकेगा। अभियान अवधि में भी 90 दिवस निर्माण श्रमिक के रूप में पिछले 12 माह के कार्य के प्रमाण स्वरूप श्रमिक की स्व-प्रमाणित घोषणा पत्र को मान्य किया जावे। निर्माण श्रमिकों के पंजीयन के लिए श्रम विभाग के श्रम सेवा पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीयन एवं नवीनीकरण की व्यवस्था है। श्रमिकों को सहयोग प्रदान करने के लिए जिला श्रम कार्यालय स्तर पर हेल्पडेस्क स्थापित किया गया है, जिसके प्रभारी श्री नवीन गढेकर कल्याण पर्यवेक्षक रहेंगे, जिनका मोबाइल नम्बर 8839336545 है। पंजीयन के लिए ग्रामीण क्षेत्र में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत एवं नगरीय क्षेत्र में आयुक्त नगर पालिक निगम एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा पंजीयन का कार्य पूर्ण किया जावेगा।


हरसूद में डायवर्शन के लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित होगा

 हरसूद में डायवर्शन के लिए 3 दिवसीय शिविर आयोजित होगा

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - अनुविभागीय दण्डाधिकारी राजस्व हरसूद द्वारा डायवर्शन के लिए एक राजस्व कैंप आयोजित किया जायेगा। एसडीएम हरसूद डॉ. परीक्षित झाडे ने बताया कि यह कैंप 6 से 8 अक्टूबर तक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कार्यालय हरसूद में प्रातः 11 बजे से सायं 5 बजे तक आयोजित होगा। कैंप में अपने स्वामित्व के भूमि का व्यपवर्तन, मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 द्वारा निर्धारित शुल्क तथा ऑपरेटर को फार्म संबंधित भू अभिलेख बेवसाइट पर दर्ज करने के लिए नाम मात्र शुल्क अदा कर अबिलंब करा सकते है। उन्होंने बताया कि इच्छुक व्यक्ति कैंप में आने के लिए आवश्यक दस्तावेज रजिस्ट्री की छायाप्रति, ऋण पुस्तिका की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, खसरा, नक्शा प्रति एवं ले ऑउट प्लॉन लाना अनिवार्य होगा। साथ ही आवेदक का ऑपरेटर शुक्ल प्रति आवेदन 150 रूपये निर्धारित रहेगा। उन्होंने बताया कि इस कैंप में ऑनलाइन बैकिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी और इस कैंप का अधिक से अधिक लाभ लें सकते है।  

एसडीएम हरसूद डॉ. झाडे ने बताया कि व्यपवर्तन कैंप से बिचौलियों द्वारा आम जनता से अवैध रूप से वसूली किए जाने वाले राशि से बच सकते हैं तथा शासन की इस सेवा का लाभ ले सकते है। इस कैंप में अनुविभागीय कार्यालय हरसूद द्वारा पूर्व में पदस्थ अधिकारियों द्वारा जिन पर बिना सूचना के व्यपवर्तन के लिए प्रकरण दर्ज कर, अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया था एवं जिन व्यक्तियों ने वह नियमानुसार शासन के खजाने में भर दिया था, ऐसे व्यक्ति इस आदेश में आपको पृथक से व्यपवर्तन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गये थे, जो कि अधिकतर लोगों ने पेश नहीं किए है। इस कैंप में अपने आवेदन प्रस्तुत कर सकते है। एसडीएम हरसूद डॉ. झाडे ने बताया कि जिन व्यक्तियों द्वारा उक्त अर्थदण्ड की राशि तहसील न्यायालय में आज दिनांक तक जमा नहीं की है, ऐसे लोगों को यह सुविधा नहीं दी जायेगी। उन्होंने बताया कि व्यपवर्तन कैंप में व्यक्ति अपनी भूमि का व्यपवर्तन कराना, यदि वर्तमान में व्यपवर्तित की गई भूमि रकबे से अधिक रकबा अन्य मद से उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे अंतर की भूमि का व्यपवर्तन एवं एक मद से दूसरी मद में व्यपवर्तन का लाभ ले सकता है। उन्होंने बताया कि यदि इस कैंप के बाद कोई व्यक्ति बिना सूचना के भूमि व्यपवर्तित कर उपयोग करता है या व्यपवर्तित भूमि का रकबा कम बताकर ज्यादा भूमि का व्यपवर्तित उपभोग करता है तो उस पर मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 के नियमानुसार प्रकरण दर्ज कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा। 

6 फीट से ऊॅंची प्रतिमा व 10 बाय 10 फीट से बड़े पंडाल की अनुमति नहीं होगी

 6 फीट से ऊॅंची प्रतिमा व 10 बाय 10 फीट से बड़े पंडाल की अनुमति नहीं होगी
आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - खण्डवा जिले में आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए तथा नागरिकों को कोरोना के संक्रमण से बचाने हेतु जिले की सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा में अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊॅंचाई अधिकतम 6 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10 बाय 10 फिट अधिकतम होगा। कोई भी मूर्तिकार 6 फिट से अधिक ऊॅंचाई की मूर्ति का विक्रय व निर्माण नहीं करेगा। प्रतिमाएं स्थापना स्थल तक पूरी सादगी के साथ ले जा सकेंगे। इस दौरान किसी प्रकार का जुलूस, समूह अथवा अखाड़े का प्रदर्शन किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। मूर्ति विजर्सन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं होगी। इसके लिए संबंधित आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगी। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक व सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी। 

जारी आदेश में उल्लेख है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट रेस्तरा, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10ः30 बजे से सुबह 6 बजे तक केवल मेडिकल इमरजेंसी अथवा अत्यावश्यक कार्य के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेगी। दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, अन्य प्रकार का घातक हथियार, विस्फोटक, आयुध अथवा अन्य प्रकार की ऐसी कोई सामग्री जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, का न तो प्रदर्शन करेगा, प्रयोग करेगा और न ही उन्हें लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, वर्ग या व्यक्ति के खिलाफ नारे नहीं लगायेगा। ऐसी किसी आपत्तिजनक विषय वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जिससे किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई जुलूस, चल समारोह नहीं निकालेगा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि का उपयोग नहीं करेगा। न तो पटाखों, आतिशबाजी के उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्माण करेगा तथा न ही उनका विक्रय ही करेगा। कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं करेगा। डी.जे. के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों, धर्मशालाओं, इमामबाड़ो उपासना के अन्य स्थानों एवं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर झांकियां, आखाड़ों का प्रदर्शन नहीं करेगा। इन आदेशों का पालन न करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश ड्यूटीरत शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, उन्हें इससे छूट रहेगी। यह आदेश आगामी 28 नवम्बर तक प्रभावशील रहेंगे। 

सभी को करना होगा आदर्श आचरण संहिता का पालन

 सभी को करना होगा आदर्श आचरण संहिता का पालन

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन के लिये निर्वाचन आयोग द्वारा सम्बन्धित विधानसभा क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता लागू कर दी गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने बताया कि सभी राजनैतिक दलों को आदर्श आचरण संहिता का पालन करना होगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी की गई आदर्श आचरण संहिता के अनुसार पालन किये जाने वाले साधारण आचरण में किसी दल या अभ्यर्थी को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिये, जो विभिन्न जातियों व धार्मिक या भाषाई समुदायों के बीच विद्यमान मतभेदों को बढ़ावा दे या घृणा की भावना उत्पन्न करे या तनाव पैदा करे। मस्जि़दों, गिरजाघरों, मन्दिरों या पूजा के अन्य स्थानों का निर्वाचन प्रचार के लिये मंच के रूप में उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। सभी दलों व अभ्यर्थियों को ऐसे सभी कार्यों से बचना चाहिये, जो निर्वाचन विधि के अधीन भ्रष्ट आचरण और अपराध हैं। जैसे कि मतदाताओं को रिश्वत देना, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मतदाता से संयाचना करना, मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को सवारी से मतदान केन्द्र तक ले जाना व वापस लाना आदि शामिल है।

     सभी राजनैतिक दलों या अभ्यर्थियों को इस बात का प्रयास करना चाहिये कि वे प्रत्येक व्यक्ति के शान्तिपूर्ण और विघ्नरहित घरेलू जिंदगी के अधिकार का आदर करें, चाहे वे उसके राजनैतिक विचारों या कार्यों के कितने ही विरूद्ध क्यो न हो, व्यक्तियों के विचारों या कार्यों का विरोध करने के लिये उनके घरों के सामने प्रदर्शन आयोजित करने या धरना देने के तरीकों का सहारा किसी भी परिस्थिति में नहीं लेना चाहिये। राजनैतिक दलों और अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जुलुसों आदि में बाधाएं उत्पन्न न करें । एक राजनैतिक दल के कार्यकर्ता या शुभचिंतकों को दूसरे राजनैतिक दल द्वारा आयोजित सार्वजनिक सभाओं में मौखिक रूप से या लिखित रूप से प्रश्न पूछकर या अपने दल के पर्चे वितरित करके गड़बड़ी पैदा नहीं करना चाहिये। किसी दल द्वारा जुलूस उन स्थानों से होकर नहीं ले जाना चाहिये, जिन स्थानों पर दूसरे दल द्वारा सभाएं की जा रही हों। एक दल द्वारा निकाले गये पोस्टर दूसरे दल के कार्यकर्ता द्वारा हटाये नहीं जाना चाहिये। 

चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचरण संहिता के तहत निर्देश दिये गये हैं कि दल या अभ्यर्थी को किसी प्रस्तावित सभा या जुलूस के स्थान और समय के बारे में स्थानीय पुलिस अधिकारियों को उपयुक्त समय पर सूचना दे देनी चाहिये, ताकि वे यातायात को नियंत्रित करने और शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये आवश्यक इंतजाम कर सके। दल या अभ्यर्थी को उस दशा में पहले ही यह सुनिश्चित कर लेना चाहिये कि उस स्थान पर जहाँ सभा या जुलूस करने का प्रस्ताव है, कोई प्रतिबंधात्मक आदेश लागू तो नहीं है, यदि ऐसे आदेश लागू हों तो उनका कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। यदि ऐसे आदेशों से कोई छूट अपेक्षित हो तो उनके लिये समय से आवेदन करना चाहिये और छूट प्राप्त कर लेना चाहिये। यदि किसी प्रस्तावित सभा या जुलूस के सम्बन्ध में लाउड स्पीकरों के उपयोग या किसी अन्य सुविधा के लिये अनुज्ञप्ति प्राप्त करनी हो, तो दल या अभ्यर्थी को सम्बन्धित प्राधिकारी के पास काफी पहले आवेदन करना चाहिये और ऐसी अनुज्ञा प्राप्त कर लेनी चाहिये। 

जुलूसों का आयोजन करने वाले दलों को जुलूस का इंतजाम इस तरह से किया जाये कि यातायात में कोई रूकावट या बाधा उत्पन्न न हो। जुलूसों की व्यवस्था सड़क के दायीं ओर रखी जाये तथा पुलिस के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये। दो या दो से अधिक राजनैतिक दलों या अभ्यर्थीयों ने लगभग एक ही समय पर उसी रास्ते से जुलूस निकालने का प्रस्ताव किया है तो आयोजकों को चाहिये कि वे समय से काफी पूर्व आपस में सम्पर्क स्थापित करें और ऐसी योजनाएं बनायें कि जुलूसों में टकराव न हो व यातायात में बाधा न पहुँचे। किसी भी राजनैतिक दल द्वारा या अभ्यर्थी को अन्य राजनैतिक दलों के सदस्यों या नेताओं के पुतले लेकर चलने, उनको सार्वजनिक स्थानों पर जलाने या इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शनों का समर्थन नहीं करना चाहिये।

निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बाहरी व्यक्तियों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

 निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान बाहरी व्यक्तियों का आवागमन रहेगा प्रतिबंधित

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा की जा चुकी है। विधानसभा उप निर्वाचन के दौरान प्रचार प्रसार आदि कार्य में बाहरी व्यक्तियों में कुछ असामाजिक तत्व भी निर्वाचन क्षेत्र में घुसपैठ कर शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने का प्रयास कर सकते है, जिसके कारण लोक शांति को आसन्न खतरा उत्पन्न हो सकता है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने सभी सरायों, धर्मशाालाओं, होटलों तथा लॉज के मालिकों व प्रबंधकों को आदेश जारी किए है कि वे अपने होटल, लॉज, सराय एवं धर्मशाला में ठहरने वाले बाहरी व्यक्तियों की दैनिक जानकारी संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित में प्रस्तुत करें। यह सूचना संबंधित थाना प्रभारी एवं क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी के पास अगले दिवस सायंकाल 5 बजे तक भेजना अनिवार्य है। यह आदेश आगामी 10 नवम्बर तक लागू रहेगा।

सभी अधिकारी अपने कार्यालयों की सम्पत्ति विरूपण संबंधी जानकारी भेजें

 सभी अधिकारी अपने कार्यालयों की सम्पत्ति विरूपण संबंधी जानकारी भेजें

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन के लिए कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकरी श्री अनय द्विवेदी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभागीय शासकीय भवनों पर सम्पत्ति विरूपण न होने संबंधी प्रमाण पत्र जिला निर्वाचन कार्यालय को भिजवायें तथा भविष्य में भी आदर्श आचरण संहिता के दौरान उनके शासकीय कार्यालय भवनों पर सम्पत्ति विरूपण न हो यह भी सुनिश्चित करें। उन्होंने विद्युत वितरण कम्पनी एवं बीएसएनएल के अधिकारियों को निर्देश दिए है कि वे सुनिश्चित करें कि बिजली व टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडिया न लगाई जायें। 

मांधाता उप निर्वाचन हेतु पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश

 मांधाता उप निर्वाचन हेतु पेट्रोल डीजल का पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने जिले में संचालित समस्त पेट्रोल, डीजल पम्प संचालक को आगामी आदेश तक डीजल तथा पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक हमेशा आरक्षित रखने के निर्देश दिए है। उन्होंने बताया कि उप निर्वाचन के दौरान बड़ी संख्या में वाहनों का आवागमन शासकीय कार्य से होगा, जिसके लिए डीजल पेट्रोल की काफी आवश्यकता होगी। 

मतदान के लिए लालच देकर प्रेरित करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

 मतदान के लिए लालच देकर प्रेरित करने पर होगी दण्डात्मक कार्यवाही

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे स्वतंत्र व निष्पक्ष रहकर मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन के लिए मतदान करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई व्यक्ति किसी दल या अभ्यर्थी विशेष के पक्ष में मतदान के लिए लालच या पारितोषिक की पेशकश करता है तो उसकी शिकायत निर्वाचन कन्ट्रोल रूम 1950 अथवा 0733-2221580 पर करें। इसके अलावा पुलिस कन्ट्रोल रूम में दूरभाष क्रमांक 0733-2226690 पर भी इस तरह की शिकायत की जा सकती है। कलेक्टर श्री द्विवेदी ने बताया कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा-171 ख के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को अपने पक्ष में अथवा अन्य किसी के पक्ष में मतदान करने के लिये किसी प्रकार से ईनाम या पारितोषिक अथवा अन्य कोई लालच देकर प्रेरित या आष्वासन दिया जाना इस धारा के तहत अपराध होगा। इसी तरह धारा-171-ग के तहत जो कोई किसी व्यक्ति को किसी के पक्ष में मतदान करने या न करने के लिये किसी प्रकार की क्षति की धमकी देता है वह इस अपराध का अपराधी होगा। इसके लिए 1 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माने की सजा हो सकती है। 

अधिकारी कर्मचारियों के अवकाष व कार्यमुक्त होने पर प्रतिबंध

 मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन 

अधिकारी कर्मचारियों के अवकाष व कार्यमुक्त होने पर प्रतिबंध

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाष पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जारी आदेश अनुसार यह प्रतिबंध मतगणना समाप्ति तक की अवधि के लिए लगाया गया है। इस संबंध में की गई व्यवस्था अनुसार सभी अधिकारी कर्मचारियों को अवकाष पर जाने से पूर्व जिला निर्वाचन कार्यालय की सहमति लेना होगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री द्विवेदी ने बताया कि कोई भी जिला अधिकारी बिना निर्वाचन कार्यालय की सहमति के अवकाष स्वीकृत नहीं कर सकेगा। साथ ही उन्होंने निर्देष दिए है कि यदि किसी अधिकारी कर्मचारी का स्थानांतरण जिले में ही या जिले के बाहर हुआ हो तो उसे नए कर्त्तव्य स्थल पर उपस्थित होने के लिए जिला निर्वाचन कार्यालय की अनुमति के बिना कार्य मुक्त न किया जाये। 

अवकाश के दिनों में कार्यालय खुले रखे जायें

 मांधाता विधानसभा उप निर्वाचन 
अवकाश के दिनों में कार्यालय खुले रखे जायें

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के लिए 29 सितम्बर को निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही मांधाता विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनय द्विवेदी ने निर्देश दिए कि सभी कार्यालय प्रमुख निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपने विभागीय कार्यालय में प्रातः 10ः30 बजे से सायं 5ः30 बजे तक कार्यालयीन समय में तो खुले रखे ही। साथ ही कार्यालयीन समय के पश्चात रात्रि 9 बजे तक की अतिरिक्त अवधि में कम से कम 1 जिम्मेदार कर्मचारी की उपस्थिति अवकाश के दिनों में भी सुनिश्चित की जायें, जिससे निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण डाक का वितरण समय सीमा में कराया जा सके।

मंगलवार को 8 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आईं

 मंगलवार को 8 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आईं

खण्डवा 30 सितम्बर 2020 - मेडिकल कॉलेज खण्डवा की प्रयोगशाला की जांच रिपोर्ट में मंगलवार रात को कुल 8 रिपोर्ट पॉजिटिव आईं है। एपिडिमियोलॉजिस्ट डॉ. योगेश शर्मा ने बताया कि जिन मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आईं है, वे शंकर नगर, रामनगर, रामकृष्ण गंज, पुलिस लाइन, कुण्डलेश्वर वार्ड, बुधवारा, कोठी ओंकारेश्वर व बादशाह नगर के निवासी है।

दिनांक 30 सितम्बर, 2020 को समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार पत्र कतरनें.........