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Wednesday 30 September 2020

6 फीट से ऊॅंची प्रतिमा व 10 बाय 10 फीट से बड़े पंडाल की अनुमति नहीं होगी

 6 फीट से ऊॅंची प्रतिमा व 10 बाय 10 फीट से बड़े पंडाल की अनुमति नहीं होगी
आगामी त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी

खण्डवा 30 सितम्बर, 2020 - खण्डवा जिले में आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए तथा नागरिकों को कोरोना के संक्रमण से बचाने हेतु जिले की सम्पूर्ण भौगोलिक सीमा में अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में उल्लेख है कि विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमा की ऊॅंचाई अधिकतम 6 फिट होगी तथा पंडाल का साईज 10 बाय 10 फिट अधिकतम होगा। कोई भी मूर्तिकार 6 फिट से अधिक ऊॅंचाई की मूर्ति का विक्रय व निर्माण नहीं करेगा। प्रतिमाएं स्थापना स्थल तक पूरी सादगी के साथ ले जा सकेंगे। इस दौरान किसी प्रकार का जुलूस, समूह अथवा अखाड़े का प्रदर्शन किया जाना प्रतिबंधित किया गया है। मूर्ति विजर्सन के लिए 10 से अधिक व्यक्तियों के समूह को अनुमति नहीं होगी। इसके लिए संबंधित आयोजकों को पृथक से संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट से लिखित अनुमति पूर्व से प्राप्त किया जाना आवश्यक होगी। कोविड संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी धार्मिक व सामाजिक आयोजन के लिये चल समारोह निकालने की अनुमति नहीं होगी। गरबा आयोजन की अनुमति नहीं होगी। 

जारी आदेश में उल्लेख है कि सार्वजनिक स्थानों पर कोविड संक्रमण से बचाव के तारतम्य में झांकियों, पंडालों, विसर्जन के आयोजनों में श्रद्धालु फेस कवर, सोशल डिस्टेसिंग एवं सेनेटाइजर का प्रयोग के साथ ही राज्य शासन द्वारा समय समय पर जारी किये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य है। सभी दुकानें रात्रि 8 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। केमिस्ट रेस्तरा, भोजनालय, राशन एवं खान पान से संबंधित दुकानें 8 बजे के बाद भी अपने निर्धारित समय तक खुली रह सकती है। रात्रि 10ः30 बजे से सुबह 6 बजे तक केवल मेडिकल इमरजेंसी अथवा अत्यावश्यक कार्य के लिए ही आवागमन की अनुमति रहेगी। दुकान संचालकों से अपेक्षा है कि वह स्वयं मास्क पहने तथा ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनेटाइजर तथा सोशल डिस्टेसिंग के लिए 1-1 गज की दूरी पर घेरे बनाए। ऐसा नहीं करने वाले संचालकों के विरूद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य दाण्डिक कार्यवाही की जायेगी। कोई भी व्यक्ति आग्नेय शस्त्र, धारदार हथियार, अन्य प्रकार का घातक हथियार, विस्फोटक, आयुध अथवा अन्य प्रकार की ऐसी कोई सामग्री जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, का न तो प्रदर्शन करेगा, प्रयोग करेगा और न ही उन्हें लेकर चलेगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, वर्ग या व्यक्ति के खिलाफ नारे नहीं लगायेगा। ऐसी किसी आपत्तिजनक विषय वस्तु का प्रदर्शन नहीं करेगा जिससे किसी वर्ग की भावनाओं को ठेस पहुंचे।

जारी आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि कोई भी व्यक्ति कोई जुलूस, चल समारोह नहीं निकालेगा एवं ध्वनि विस्तारक यंत्रों आदि का उपयोग नहीं करेगा। न तो पटाखों, आतिशबाजी के उपयोग में आने वाली सामग्री का निर्माण करेगा तथा न ही उनका विक्रय ही करेगा। कोई भी व्यक्ति आतिशबाजी का प्रदर्शन नहीं करेगा। डी.जे. के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों मस्जिदों, गिरजाघरों, मंदिरों, धर्मशालाओं, इमामबाड़ो उपासना के अन्य स्थानों एवं किसी भी सार्वजनिक स्थान पर झांकियां, आखाड़ों का प्रदर्शन नहीं करेगा। इन आदेशों का पालन न करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश ड्यूटीरत शासकीय अधिकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे, उन्हें इससे छूट रहेगी। यह आदेश आगामी 28 नवम्बर तक प्रभावशील रहेंगे। 

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