उपचार की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करना होगा
कोविड-19 के संबंध में हाइकोर्ट ने दिये सख्त निर्देश
खण्डवा 27 सितंबर 2020 - उच्च न्यायालय, जबलपुर द्वारा पारित आदेश के परिपालन में समस्त उपचर्यागृहों एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओं द्वारा कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिये निर्धारित दरों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करने के लिये निर्देशित किया गया है। उच्च न्यायालय ने कहा है कि मध्यप्रदेश उपचर्यागृह एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनायें नियम 1997 के अंतर्गत उपचर्यागृहों एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओं द्वारा रिसेप्शन काउंटर पर चिकित्सा की दरें प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना अथवा मरीज परिवार जन द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध कराया जाना अनिवार्य है।
आयुक्त स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा विभागीय आदेश जारी कर निर्देशित किया है कि समस्त उपचर्यागृहों एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाओं द्वारा दिनांक 29 फरवरी 2020 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सूचित रेट लिस्ट से 40 प्रतिशत से अधिक राशि कोविड-19 मरीजों से नहीं लिये जा सकेंगे। कोविड-19 की रोकथाम के लिये उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं संदर्भित विभागीय आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश समस्त उपचर्यागृहों एवं रूजोपचार सम्बन्धी स्थापनाएँ अधिनियम एवं नियम के अंतर्गत जिले में पंजीकृत उपचर्यागृहों एवं रूजोपचार स्थापनाओं द्वारा कोविड-19 मरीजों के उपचार के लिये निर्धारित दरों को रिसेप्शन काउंटर पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं। कोविड-19 के उपचार के लिये निर्धारित दरों से अधिक राशि लिए जाने की जानकारी जिला प्रशासन एवं उच्च न्यायालय के समक्ष एफिडेविट के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा सकेगी।
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