25 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 25 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुल 25 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए है, उनमें पंधाना, ग्राम आरूद के 2 , ग्राम बांगरदा, ग्राम शिवरिया, ग्राम बीड़, ग्राम बिलूद के 3, ग्राम आरूद, ग्राम मलगांव, ग्राम कुमठी, ग्राम चिचगोहन, वैकुण्ठ नगर, गणेश तलाई के 2, सर्वोदय कॉलोनी, पदम नगर के 3, चीराखदान, रामगंज के 2 , आठ खोली गॉंधी नगर एवं अन्नापूर्णा एजेंसी नाकोड़ा नगर वार्ड नम्बर 4 के कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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