25 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई किया गया
खण्डवा 26 सितम्बर, 2020 - कोरोना संक्रमण की रोकथाम के उद्देश्य से संक्रमित मरीजों के निवास के आसपास के क्षेत्र को कन्टेन्मेंट क्षेत्र के रूप में घोषित कर कन्टेन्मेंट क्षेत्र में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए जाते हैं। मरीज के संक्रमण मुक्त होने पर उस कन्टेन्मेंट क्षेत्र को डिनोटिफाई कर दिया जाता है। इसी क्रम में जिले के कुल 25 कन्टेन्मेंट क्षेत्रों को डिनोटिफाई करने के आदेश अपर जिला दण्डाधिकारी श्रीमती नंदा भलावे कुशरे द्वारा जारी कर दिए गए है। जो कन्टेन्मेंट क्षेत्र डिनोटिफाई करने के आदेश जारी किए गए है, उनमें ग्राम खारकलां के 3 कन्टेन्मेंट क्षेत्र, पदम नगर के 2, रविन्द्र नगर के 2 , सिंधी कॉलोनी के 2 तथा करबला रोड चमारवाड़ी, नया हरसूद, ग्राम सडियापानी, ग्राम झुम्मरखाली, ग्राम सिहाड़ा, ग्राम लाड़नपुर, ग्राम बड़गांव गुर्जर, ग्राम मथनी रैय्यत, ग्राम कोरगला, ग्राम बड़गांवमाली, रामेश्वर नगर, चीराखदान, विठ्ठल नगर, मधुबन होटल वार्ड नम्बर 4, गुरूकृपा कॉलोनी, एवं गणेश तलाई के 1-1 कन्टेन्मेंट क्षेत्र शामिल है।
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