सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब सीमित संख्या में ही शामिल हो सकेंगे नागरिकगण
धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी
खण्डवा 26 मार्च, 2021 - खण्डवा जिले में आगामी दिनों में मनाए जाने वाले त्यौहारों को ध्यान में रखते हुए तथा नागरिकों को कोरोना के संक्रमण से बचाने के लिए जिले की राजस्व सीमा क्षेत्र में अपर जिला दण्डाधिकारी श्री एस.एल. सिंघाड़े ने 26 मार्च से 25 अप्रैल तक की अवधि के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। जारी आदेश में उल्लेख किया गया है कि सभी सामाजिक एवं धार्मिक त्यौहारों में निकलने वाले जुलूस, गैर, मेले सार्वजनिक रूप से लोगों का एकत्रित होना प्रतिबंधित रहेगा। शादी समारोह में 100 व्यक्ति तथा शवयात्रा में 25 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। उठावना, मृत्युभोज कार्यक्रम में 50 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नहीं होंगे। आवश्यकतानुसार संक्षिप्त आयोजन क्षेत्रीय अनुविभागीय दण्डाधिकारी की अनुमति से ही किये जा सकेंगे। इन आदेशों का पालन न करने पर धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।
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