मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल से प्रतिदिन मजदूरी 157 रुपये
अब तक लगभग 800 लाख मानव दिवस का रोजगार
खंडवा (26 फरवरी, 2014) - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में मध्यप्रदेश में जॉब-कार्डधारी श्रमिकों को एक अप्रैल, 2014 से न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 157 रुपये की दर से मिलेगी। फिलहाल इस योजना में न्यूनतम मजदूरी दर 146 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने निर्देश दिये हैं कि मनरेगा श्रमिकों को एक अप्रैल, 2014 से बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी भुगतान के बारे में सूचना व्यापकता से पहुँचायें।
भारत सरकार ने गत 13 फरवरी, 2014 में जारी अधिसूचना में एक अप्रैल, 2014 से लागू होने वाली मनरेगा मजदूरी की न्यूनतम दरों का राज्यवार निर्धारण किया है। आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं। कहा गया है कि वे उनके कार्यक्षेत्र की समस्त जनपद पंचायत और ग्राम-पंचायतों में मनरेगा मजदूरी की नई न्यूनतम दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इस मक़सद से प्रत्येक ग्राम-पंचायत कार्यालय के सूचना-पटल पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी की एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं।
मध्यप्रदेश के सभी 50 जिलों में मनरेगा का क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना में करीब 82 लाख सक्रिय जॉब-कार्डधारी श्रमिक पंजीकृत हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 799.25 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है। इसमें से 148.05 लाख मानव दिवस का रोजगार अनुसूचित-जाति तथा 241.68 लाख मानव दिवस का रोजगार अनुसूचित-जनजाति के श्रमिकों को दिया गया है। चालू माली साल में मनरेगा में श्रम कार्य करने वालों में 42 फीसदी महिला श्रमिक शामिल हैं। इन्हें 338.25 लाख मानव दिवस का रोजगार मुहैया करवाया गया है। मनरेगा में चालू माली साल में अब तक करीब 1800 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।
क्रमांक/140/2014/344/वर्मा
अब तक लगभग 800 लाख मानव दिवस का रोजगार
खंडवा (26 फरवरी, 2014) - महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम में मध्यप्रदेश में जॉब-कार्डधारी श्रमिकों को एक अप्रैल, 2014 से न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन 157 रुपये की दर से मिलेगी। फिलहाल इस योजना में न्यूनतम मजदूरी दर 146 रुपये प्रतिदिन निर्धारित है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा सामाजिक न्याय मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने निर्देश दिये हैं कि मनरेगा श्रमिकों को एक अप्रैल, 2014 से बढ़ी हुई दरों पर मजदूरी भुगतान के बारे में सूचना व्यापकता से पहुँचायें।
भारत सरकार ने गत 13 फरवरी, 2014 में जारी अधिसूचना में एक अप्रैल, 2014 से लागू होने वाली मनरेगा मजदूरी की न्यूनतम दरों का राज्यवार निर्धारण किया है। आयुक्त मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद डॉ. रवीन्द्र पस्तोर ने इस संबंध में समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत को विस्तृत दिशा-निर्देश भेजे हैं। कहा गया है कि वे उनके कार्यक्षेत्र की समस्त जनपद पंचायत और ग्राम-पंचायतों में मनरेगा मजदूरी की नई न्यूनतम दरों का व्यापक प्रचार-प्रसार करें। इस मक़सद से प्रत्येक ग्राम-पंचायत कार्यालय के सूचना-पटल पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी की एक अप्रैल से लागू होने वाली नई दरों की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिये गये हैं।
मध्यप्रदेश के सभी 50 जिलों में मनरेगा का क्रियान्वयन हो रहा है। इस योजना में करीब 82 लाख सक्रिय जॉब-कार्डधारी श्रमिक पंजीकृत हैं। मौजूदा वित्तीय वर्ष में अब तक 799.25 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजन हुआ है। इसमें से 148.05 लाख मानव दिवस का रोजगार अनुसूचित-जाति तथा 241.68 लाख मानव दिवस का रोजगार अनुसूचित-जनजाति के श्रमिकों को दिया गया है। चालू माली साल में मनरेगा में श्रम कार्य करने वालों में 42 फीसदी महिला श्रमिक शामिल हैं। इन्हें 338.25 लाख मानव दिवस का रोजगार मुहैया करवाया गया है। मनरेगा में चालू माली साल में अब तक करीब 1800 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।
क्रमांक/140/2014/344/वर्मा
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