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Thursday, 27 February 2014

बीपीएल अंत्योदय श्रेणी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से प्रदेश में

बीपीएल अंत्योदय श्रेणी
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से प्रदेश में
खंडवा (27 फरवरी, 2014) - मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एक मार्च से लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है। अंत्योदय अन्न योजना परिवार को श्रेणी में बाँटा गया है। अंत्योदय अन्न योजना के परिवारों को 7 अथवा 7 से कम सदस्य एवं 7 से अधिक सदस्य के रूप में विभाजित किया गया है। सात से अधिक सदस्यों वाले परिवार को बीपीएल (अंत्योदय) श्रेणी प्रदान की गई है। राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 7 अथवा 7 से कम है उनको 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड प्रतिमाह प्रदाय किया जायेगा। अंत्योदय अन्न योजना के ऐसे परिवार जिनकी सदस्य संख्या 8 अथवा अधिक है उन्हें बीपीएल (अंत्योदय) श्रेणी के अंतर्गत चिन्हित किया गया है। ऐसे परिवार को प्राथमिकता परिवार श्रेणी की तरह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति सदस्य प्रतिमाह प्रदान किया जायेगा।
क्रमांक/148/2014/352/वर्मा

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