आवास भत्ता सहायता योजना: किराए का भुगतान शासन करेगा
खंडवा (11 फरवरी, 2014) - मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग के छात्र-छात्राओं को शहरों में अध्ययन के लिए वर्ष 2013-14 से आवास भत्ता सहायता योजना शुरू की गई है। योजना के तहत प्रतिमाह किराए का भुगतान शासन करेगा।
सहायक आयुक्त आदिवासी कल्याण ने बताया है कि योजना के तहत भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जिला मुख्यालयों पर आवास किराए के लिए दो हजार रूपये प्रतिमाह तथा अन्य जिला मुख्यालयों पर साढ़े बारह सौ रूपये प्रतिमाह किराया शासन द्वारा भुगतान किया जायेगा। इसी तरह तहसील और ब्लाक स्तर पर प्रतिमाह एक हजार रूपये का भुगतान शासन करेगा। योजना के तहत ऐसे विद्यार्थी आवास भत्ता सहायता के पात्र होंगे जो शासकीय या मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित प्रवेशित होंगे और जिनका किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ होगा। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र छात्र-छात्राएं अपनी अध्ययनरत संस्थाओं में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करेंगे। स्वीकृति उपरांत स्वीकृत राशि छात्र-छात्राओं के आधार आधारित बैंक खातों में भेज दी जायेगी।
क्रमांक: 60/2014/264/वर्मा
सहायक आयुक्त आदिवासी कल्याण ने बताया है कि योजना के तहत भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन जिला मुख्यालयों पर आवास किराए के लिए दो हजार रूपये प्रतिमाह तथा अन्य जिला मुख्यालयों पर साढ़े बारह सौ रूपये प्रतिमाह किराया शासन द्वारा भुगतान किया जायेगा। इसी तरह तहसील और ब्लाक स्तर पर प्रतिमाह एक हजार रूपये का भुगतान शासन करेगा। योजना के तहत ऐसे विद्यार्थी आवास भत्ता सहायता के पात्र होंगे जो शासकीय या मान्यता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में नियमित प्रवेशित होंगे और जिनका किसी शासकीय छात्रावास में प्रवेश नहीं हुआ होगा। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र छात्र-छात्राएं अपनी अध्ययनरत संस्थाओं में निर्धारित प्रपत्र में आवेदन जमा करेंगे। स्वीकृति उपरांत स्वीकृत राशि छात्र-छात्राओं के आधार आधारित बैंक खातों में भेज दी जायेगी।
क्रमांक: 60/2014/264/वर्मा
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