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Thursday 20 February 2014

शपथ पत्र के सभी कॉलम भरे हों, अन्यथा निरस्त होगा नामांकन

शपथ पत्र के सभी कॉलम भरे हों, अन्यथा निरस्त होगा नामांकन

खंडवा (20 फरवरी, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नये निर्देश के अनुसार आगामी लोकसभा निर्वाचन में अभ्यर्थियों द्वारा अपनी उम्मीदवारी के लिये प्रस्तुत किये जाने जाने वाले शपथ पत्र के सभी कालम पूरी तरह से भरे होने चाहिये। शपथ पत्र में कोई भी कॉलम रिक्त छोड़ देने की स्थिति में नामांकन निरस्त किया जा सकेगा। निर्वाचन आयोग ने ये निर्देश सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में हाल में जारी किये हैं।
                         सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों को अपने शपथ पत्र में सभी कॉलम की जानकारी एवं अपने टेलीफोन नं0, ई-मेल आईडी पता और सोशल मीडिया के एकाउंट से संबंधित अपेक्षित जानकारियाँ पूरी तरह से भरनी चाहिये। किसी अभ्यर्थी के पास ये सुविधाएँ सुलभ न होने की स्थिति में उन्हें संबंधित कॉलम में यथा स्थिति अनुसार निरंक, लागू नहीं होना और अज्ञात जैसी अभियुक्तियां अंकित करना होगी।
                        भारत निर्वाचन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जारी निर्देश में कहा है कि अभ्यर्थी के नामांकन पत्र एवं शपथ पत्र की सूक्ष्म जाँच की जिम्मेदारी संबंधित रिटर्निंग अधिकारी की होगी। नामांकन पत्र और शपथ पत्र में किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी संबंधित उम्मीदवार को सूचना पत्र (स्मरण पत्र) भेजकर यथासमय संबंधित सूचना, उपयुक्त कॉलम में भरने के लिये सूचित करेगा। इस सूचना के बाद भी यदि संबंधित उम्मीदवार उक्त कॉलम रिक्त छोड़ देता है, तो उसका नामांकन पत्र जाँच के दौरान निरस्त किया जा सकेगा।                                  
क्रमांक: 111/2014/315/वर्मा

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