AAPKI JIMMEDARI

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Friday 28 February 2014

प्रदेश की 75 फीसदी आबादी को फायदा मिलेगा खाद्य सुरक्षा अधिनियम का समग्र पोर्टल में जोड़े गये हैं 3 करोड़ 70 लाख से अधिक पात्र व्यक्तियों के नाम प्रदेश में गरीबों को मिलेगा गेहूँ-चावल एक रुपये किलो

खंडवा (28 फरवरी, 2014) -मध्यप्रदेश में एक मार्च, 2014 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जा रहा है। अधिनियम के दायरे में 75 फीसदी आबादी आयेगी। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सामाजिक न्याय विभाग द्वारा तैयार किये गये समग्र पोर्टल में 3 करोड़ 70 लाख 73 हजार से अधिक पात्र व्यक्तियों के नाम जोड़े जा चुके हैं। प्रदेश में इस अधिनियम के लागू होने के पहले से ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक जनवरी, 2014 से अन्नपूर्णा योजना में एक रुपये किलो गेहूँ और एक रुपये किलो चावल प्रदान किया जा रहा है।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान के अनुसार केन्द्र सरकार द्वारा राज्य को दो रुपये प्रति किलो गेहूँ एवं तीन रुपये प्रति किलो चावल की दर पर खाद्यान्न उपलब्ध करवाया जायेगा। इसके विपरीत प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना अन्तर्गत समस्त पात्र परिवारों को अतिरिक्त सबसिडी प्रदान करते हुए एक रुपये किलो गेहूँ और एक रुपये प्रति किलो चावल प्रदान किया जायेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू किये जाने के लिये खाद्य, नागरिक आपूर्ति विभाग ने व्यापक तैयारियाँ की हैं। अधिनियम लागू होने के बाद प्रदेश में अन्त्योदय अन्न योजना (एएवाय) और प्राथमिकता परिवार श्रेणी वालों को इसका लाभ मिलेगा। प्राथमिकता परिवार श्रेणी में 21 वर्ग के लोगों को शामिल किया गया है। इनमें गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवार (बीपीएल), सामाजिक सुरक्षा पेंशन, भवन और अन्य सन्निर्माण श्रमिक, मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा कार्ड, वनाधिकार पट्टाधारी, साइकिल रिक्शा, हाथ-ठेला चालक, शहरी कामकाजी महिलाएँ, शहरी क्षेत्र के फेरीवाले (हॉकर), पंजीकृत बीड़ी श्रमिक, भूमिहीन कोटवार, पंजीकृत बुनकर और शिल्पी, रजिस्टर्ड केश शिल्पी, प्रतिरक्षा समझौता से प्रभावित व्यक्ति, रजिस्टर्ड रेलवे कुली, बंद मिलों के मजदूर, पंजीकृत बहु-विकलांग एवं मंदबुद्धि, वृद्धाश्रम में रहने वाले वृद्ध, अनाथ-आश्रमों में रहने वाले बच्चे, मण्डियों में कार्यरत हम्माल एवं तुलावटी और प्रदेश में निवास करने वाले समस्त अनुसूचित-जाति और अनुसूचित-जनजाति के व्यक्तियों को शामिल किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री चौहान की घोषणा के अनुसार प्रदेश के समस्त पंजीकृत मछुआरे, चालक, परिचालक एवं प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को भी प्राथमिकता परिवार श्रेणी में शामिल कर रियायती दर पर खाद्यान्न का लाभ दिया जायेगा।
एससीएसटी वर्ग में आयकर दाता एवं केन्द्र एवं राज्य सरकार के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी के अधिकारी-कर्मचारियों को अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है।
समग्र पोर्टल में जिन 3 करोड़ 70 लाख 73 हजार व्यक्ति को शामिल किया गया है, उनमें ग्रामीण क्षेत्र के 2 करोड़ 84 लाख 3 हजार  और शहरी क्षेत्र में 86 लाख 70 हजार  पात्र व्यक्ति हैं। समग्र पोर्टल में रजिस्ट्रेशन का कार्य जिला कलेक्टर की निगरानी में किया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा खाद्य विभाग के सहयोग से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है।
 खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने के बाद अन्त्योदय अन्न योजना के परिवार को प्रति राशन-कार्ड प्रतिमाह 35 किलो खाद्यान्न और प्राथमिकता परिवार में चिन्हित परिवार को प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा।
राज्य सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि 7 से अधिक सदस्य संख्या वाले परिवार को अन्त्योदय अन्न योजना में प्रति व्यक्ति 5 किलोग्राम मान से खाद्यान्न प्रदान किया जायेगा। ऐसा करने से पात्र परिवार को 35 किलोग्राम से अधिक खाद्यान्न प्राप्त होगा।
क्रमांक/153/2014/357/वर्मा

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