निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत् 2 लाख 25 हजार रूपये स्वीकृत
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खण्डवा | 14-फरवरी-2014 |
निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना 2008 के अंतर्गत कलेक्टर नीरज दुबे
द्वारा 2 लाख 25 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। जो कि महेश पत्नी
रानूबाई, कैलाश पत्नी सुनिता तथा अमरदास पत्नी रमाबाई सभी को पृथक-पृथक
50-50 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई है। वहीं मुन्नाला पत्नी सोनू,
परमसिंह पत्नी नानीबाई तथा रविशंकर पत्नी गंगा को पृथक-पृथक 25-25 हजार
रूपये की राशि स्वीकृत की गई है।
कलेक्टर नीरज दुबे ने बताया है कि प्रोत्साहन राशि पात्र दम्पत्ति को संयुक्त रूप से देय होगी और यह राशि केवल एक बार ही देय होगी। साथ ही स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा है कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले विवाहित दम्पत्ति में से किसी सदस्य द्वारा तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन न्यायिक पृथक्करण, विवाह-विछेद या विवाह विघटन अथवा 5 वर्ष की समाप्ति के पूर्व किसी दम्पत्ति के वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं तो दम्पत्ति द्वारा प्राप्त प्रोत्साहन की सम्पूर्ण राशि सरकार को वापिस करने के लिये उत्तरदायी होंगे और यह राशि भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी। |
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