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Wednesday 26 February 2014

आपके खेतों पर ना पहुंचे सर्वे टीम तो तहसीलदार के मोबाइल नंबरों पर करें संपर्क कलेक्टर श्री दुबे ने मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने के दिए निर्देश


जिला जनसंपर्क कार्यालय, खंडवा
समाचार
आपके खेतों पर ना पहुंचे सर्वे टीम
तो तहसीलदार के मोबाइल नंबरों पर करें संपर्क
कलेक्टर श्री दुबे ने मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने के दिए निर्देश
प्रभावी ढंग से करें सर्वे
पशु हानि पर भी तैयार करें प्रकरण
खंडवा (26 फरवरी, 2014) - सोमवार की तरह ही मंगलवार की रात भी जिले तेज आंधी के साथ हुई बारिश के कारण फसलें प्रभावित हुई। जिनका तत्काल सर्वे करने के स्पष्ट निर्देश कलेक्टर नीरज दुबे ने जिले के सभी राजस्व अनुभागों के एसडीएम को दिए है। उन्होंने आदेश देते हुए कहा सर्वे का प्रभावी ढंग से किया जाए। सर्वे में एक भी प्रभावित खेत ना छोड़ा जाए। साथ ही तहसीलदारों के मोबाइल नंबर भी सार्वजनिक करने की बात उन्होंने कहीं। ताकि जिन कृषकों के खेतों का सर्वे नहीं हो पाया हो वह तहसीलदारों के मोबाइल नंबरों पर संपर्क कर अवगत करा सकें।
इन मोबाइल नंबरों पर कर सकते है संपर्क:- जिन कृषकों की फसल तेज आंधी और बारिश से प्रभावित हुई है और उनके खेतों का सर्वे नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में जिले के किसान भाई -
§ खंडवा तहसील क्षे़त्र में तहसीलदार शाश्वत शर्मा के मोबाइल क्रमांक - 9425467876 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
§ हरसूद तहसील क्षेत्र में तहसीलदार महेंद्र कुमार जोशी के मोबाइल क्रमांक -
  9425107042 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
§ पंधाना तहसील क्षेत्र में तहसीलदार  बृजेन्द्र रावत के मोबाइल क्रमांक -
9425079476 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते हैं ।
§ पुनासा तहसील क्षेत्र में तहसीलदार रत्नेश श्रीवास्तव  के मोबाइल क्रमांक -
  9893683845 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
§ मांधता तहसील क्षेत्र में नायब तहसीलदार मुकेश सोनी के मोबाइल क्रमांक -
  9926055703 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
§ खालवा एवं किल्लौद तहसील क्षेत्र में नायब तहसीलदार प्रकाश परिहार के मोबाइल क्रमांक -  9589423376 पर संपर्क कर अवगत करवा सकते है।
पशु हानि के प्रकरण भी करें तैयार -  इसके साथ ही कलेक्टर नीरज दुबे समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्वों एवं तहसीलदारों को सर्वे के दौरान तेज आंधी व बारिश से हुई पशु हानि के प्रकरणों को भी पंजीकृत करने एवं उनका सर्वे करने के निर्देश दिए है।
क्रमांक/137/2014/341/वर्मा

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