वाणिज्यिक कर की दो अधिसूचनाओं में संशोधन
खंडवा (20 फरवरी, 2014) - वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दो अधिसूचनाओं में संशोधन किया गया है। संशोधन अनुसार मध्यप्रदेश के अंदर जिन वस्तुओं को प्रवेश करवाने के लिए घोषणा-पत्र फार्म-49, फार्म-59, फार्म-50 और फार्म-60 अनिवार्य हैं, उनमें चार नई वस्तुएँ बीड़ी, कपास (ओटी हुई या बिना ओटी हुई), आतिशबाजी और समस्त प्रकार के तिलहन को जोड़ा गया है।इसी प्रकार मध्यप्रदेश से बाहर जिन वस्तुओं को ले जाने के लिए घोषणा-पत्र फार्म-49 अनिवार्य हैं, उनमें छः नई वस्तु बीड़ी, मोबाईल फोन तथा उसके पार्टस सेल्युलर हेण्डसेट तथा उसके पार्टस, पेकिंग सामग्री, रस्सियाँ तथा डोरिया (ट्विन्स), मसालें, तेन्दूपत्ता और समस्त प्रकार के होजियरी सामान तथा तैयार कपड़े (रेडीमेड गारमेन्ट्स) को जोड़ा गया है।
दोनों अधिसूचना 15 फरवरी से प्रभावशील है। उपरोक्त का व्यवसाय करने वाले व्यवसाइयों-परिवहनकर्ताओं नियमानुसार लागू होने वाले घोषणा-पत्रों के साथ ही मध्यप्रदेश में उक्त मालों का परिवहन कर सकेंगे।
क्रमांक: 110/2014/314/वर्मा
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