जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शितापूर्ण निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए आवश्यक दिशा- निर्देश जारी पहचान पत्रों के अभाव मंे बैंक प्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रिया में नहीं ले सकेंगे भाग
खण्डवा (09 सितम्बर,2014) मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के निर्वाचन की कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है । निर्वाचन प्रक्रिया के अन्तर्गत नामांकन पत्र भरते समय, नामांकन वापसी के समय, मतदान के समय, मतदान अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति हेतु रिटर्निंग/मतदान अधिकारी को संस्था सदस्यों/ मतदाताओं की पहचान अतिआवश्यक है ।
स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शितापूर्ण निर्वाचन कराने हेतु पहचान पत्र के संबंध में बैंक के निर्वाचन में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य विभिन्न पहचान पत्र के आधार पर उम्मीदवारों/प्रस्तावकों/समर् थकों/मतदाताओं/ मतदान अभिकर्ताओं/मतगणना अभिकर्ताओं की पहचान सुनिश्चित की जावेगी ।
मध्य प्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी द्वारा जारी आदेशानुसार जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों के निर्वाचन प्रक्रिया अंतर्गत नामांकन पत्र भरते समय, नामांकन वापसी के समय, मतदान के समय, मतदान/मतगणना अभिकर्ता की नियुक्ति के समय बैंक प्रतिनिधियों के द्वारा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र या भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्य पहचान पत्रों में से कोई भी पहचान पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा । इन पहचान पत्रों के अभाव में कोई भी बैंक प्रतिनिधि निर्वाचन प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेगा ।
क्रमांक/51/2014/1421/वर्मा
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