रवि उर्फ पंखा जिला बदर
एक वर्ष के लिए जिला दण्डाधिकारी एम.के. अग्रवाल ने किया जिला बदर
आदेश किए जारी
खण्डवा (26 सितम्बर,2014) - पुलिस अधीक्षक खण्डवा से अनावेदक रवि उर्फ पंखा पिता मनोज मांग उम्र 22 वर्ष निवासी लोहारी नाका खण्डवा थाना कोतवाली खण्डवा के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदन एवं सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचना के आधार पर जिलादण्डाधिकारी एम.के. अग्रवाल ने रवि उर्फ पंखा पिता मनोज मांग को एक वर्ष के लिए जिला बदर कर दिया है। यह निष्काशन आदेश उन्होंने 25 सितम्बर को जारी कर दिया था। जो कि 26 सितम्बर की शाम 5 बजे से प्रभावशील होगा।
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में अनावेदक रवि उर्फ पंखा पिता मनोज मांग को वर्ष 2009 से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, तथा अपराधिक प्रवृत्ति का होकर नंगी-नंगी गालीयॉं देकर लड़ाई झगडा करने, मारपीट करने, गंभीर चोटे पहॅुंचाने और शांति प्रशांति को भंग करने का आदि होने के साथ ही सम्पूर्ण अपराधों का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था।
सम्पूर्ण प्रकरण में जिला दण्डाधिकारी एम.के. अग्रवाल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक रवि उर्फ पंखा पिता मनोज मांग उम्र 22 वर्ष निवासी लोहारी नाका खण्डवा थाना कोतवाली खण्डवा को 24 घंटे के भीतर एक वर्ष की अवधि के लिए (वर्तमान मंे यदि अनावेदक अन्य अपराधिक प्रकरण में जिला जेल खण्डवा में निरूद्ध है तो उसके जिला जेल खण्डवा के रिहा होने के पश्चात) जिला खण्डवा एवं उसके आसपास के समीपवर्ती जिले बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, हरदा, एवं बैतुल की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए है। साथ ही न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावेदक प्रवेश नही कर सकेगा।
क्रमांक/121/2014/1493/वर्मा
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