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Monday 8 September 2014

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा निहित मात्रा अनुसार सामग्री की जाएगी प्रदाय

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा निहित मात्रा अनुसार सामग्री की जाएगी प्रदाय

खण्डवा (06 सितम्बर,2014) - जिला आपूर्ति अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया की शासन द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अन्त्योदय कार्डधारियों और प्राथमिकता कार्डधारी परिवारों को माह सितम्बर 2014 से शासन द्वारा निर्धारित अनुपात में साम्रगी प्रदान की जाएगी जिसमें -
 अन्त्योदय कार्डधारियों को 30 किलो गेहॅू प्रतिकार्ड, 05 किलो चावल प्रतिकार्ड, 1 किलो शक्कर प्रतिकार्ड, और 1 किलो नमक प्रतिकार्ड समस्त अन्त्योदय कार्डधारियों को पूर्ण मात्रा में दिया जाना है।
 इसी प्रकार प्राथमिकता परिवारों को 3 किलो गेहूॅं प्रति सदस्य, 2 किलों चावल प्रति सदस्य, 1 किलो शक्कर प्रतिकार्ड, और 1 किलो नमक प्रतिकार्ड, समस्त प्राथमिकता कार्डधारियों को पूर्ण मात्रा में दिया जाना है। 
 इसी प्रकार माह में जिस उचित मूल्य दुकान की पात्रता पर्ची जिस दुकान की जारी हुई है वे कार्डधारी परिवार उसी दुकान से सामग्री प्राप्त करना सुनिश्चित करेगेें।
  क्रमांक/34/2014/1404/वर्मा

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