6 दिसम्बर से नेषनल लोक अदालत का आयोजन
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खण्डवा (18सितम्बर,2014) - दिनांक 6 दिसम्बर को राष्ट्रीय स्तर पूरे देष में नेषनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला खण्डवा में जिला एवं सत्र न्यायाधीष अभिनंदन कुमार जैन द्वारा नेषनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय खण्डवा में किया जाएगा। इस आयोजित नेषनल लोक अदालत में विषेष न्यायाधीष (अजा/अजजा) गौरीषंकर दुबे को प्रभारी अधिकारी नेषनल लोक अदालत नियुक्त किया गया है। जिला रजिस्ट्रार , सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खण्डवा गंगाचरण दुबे को नेषनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार हेतु प्रभारी बनाया गया है।
इस प्रकार गंगाचरण दुबे, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, खण्डवा द्वारा बताया गया है कि नेषनल लोक अदालत के साथ मेंगा लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा। नेषनल लोक अदालत में आपराधिक, सिविल, विद्युत अधिनियम, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, प्रीलिटिगेषन प्रकरण, निगोषिएबल एक्ट अंतर्गत चेक बाउंसिग प्रकरण, कुटुम्ब न्यायालय, ग्राम न्यायालय के प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा।
मेगा लोक अदालत में उपभोक्त फोरम, प्ली-बारगेनिंग, विड्रवल क्रीमिनल केसेस, सहकारिता कंेसेस, क्रिमीनल समरी केसेंस, विद्युत अधिनियम की धारा 152 अंतर्गत विद्युत चोरी के प्रकरण, लींगल सर्विस मोटर, षिक्षा स्वास्थ्य, वन, बैकिंग प्रकरण, नगरनिगम, दूरसंचार टेलीकॉम कंपनी विवादो तथा जिला प्रषासन के स्तर पर मध्यप्रदेष शासन के सभी विभागों के प्रकरण , आवेदन पत्रों का भी निराकरण किया जाएगा।
गंगाचरण दुबे ने बताया कि जिला खण्डवा के शहरी क्षेत्रों में नेषनल लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार तो किया जा रहा है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में नेषनल लोक अदालत के प्रचार-प्रसार के इसी क्रम में श्री दुबें द्वारा विगत दिनों में ग्राम छैगॉंव माखन में ग्राम न्यायालय के साथ - साथ शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विधिक साक्षरता षिविर का आयेाजन किया गया। जिससें श्री दुबे ने छात्र-छात्राओं को उनके मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों का बोध कराते हुए उन्हें नेषनल लोक अदालत आयोजित किये जाने की आवष्यकताओं के बारे में बतलाया साथ ही उन्होंने छात्र-छात्राओं से अपील की यदि उनके परिजनों अथवा रिष्तेदारों का कोई प्रकरण, आवेदन पत्र लंबित है। जिसका निराकरण नेषनल लोक अदालत, मेंगा लोक अदालत में हो सकता है वह भी आयोजित लोक अदालत में उपस्थित होकर कर सकते है।
क्रमांक/85/2014/1455/वर्मा
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