जिलादण्डाधिकारी श्री महेश अग्रवाल ने एक को किया
राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा, 3(2) के अधीन निरूद्ध
खण्डवा (5 सितम्बर,2014) - पुलिस अधीक्षक, खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के अभिप्राय से जिला दण्डाधिकारी, खण्डवा श्री महेश अग्रवाल द्वारा अमित उर्फ गोलू जैन को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा, 3(2) के अधीन आदेश पारित कर निरूद्ध किया गया है।
जिसमें अनावेदक अमित उर्फ गोलू जैन पिता राजेन्द्र जैन उम्र 32 वर्ष पड़ावा खण्डवा थाना मोघटरोड खण्डवा, को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा, 3(2) के अधीन आदेश पारित कर निरूद्ध किया जाकर जिला जेल खण्डवा मंे रखे जाने के आदेश जारी किए गया है।़
क्रमांक/29/2014/1398/वर्मा
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