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Friday 26 September 2014

5 प्रकरणों में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जारी किया आदेश

90 जीवित पशु राजसात
5 प्रकरणों में मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर श्री अग्रवाल ने जारी किया आदेश
आदेश में उपसंचालक पशुचिकित्सा को विधिवत पशुओं को जरूरत मंद किसानों को विक्रय कर शासकीय कोष मंे राशि जमा कराने के भी दिए निर्देश

खण्डवा (26सितम्बर,2014) - कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने गौवंश अवैध परिवहन के अलग-अलग 5 प्रकरणों में 90 जीवित पशुओं को राजसात करने के आदेश जारी किए है। यह सभी आदेश उन्होेंने पुलिस अधीक्षक खण्डवा से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सूक्ष्मता से विशलेषण के बाद मध्यप्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2010 की धारा 11 की उपधारा 5 के तहत शासनहित मंे जारी किए है। राजसात किए गए पशुओं में 38 गाय, 17 केड़े, और 35 बैल शामिल है। इसके साथ ही कलेक्टर श्री अग्रवाल ने अपने आदेश में उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएॅं को सभी जीवित राजसात पशुओं को विधिवत रूप से जरूरतमंद किसानों को विक्रय कर प्राप्त राशि शासकीय कोष में जमा कराने के निर्देश भी दिए है। यह आदेश कलेक्टर श्री अग्रवाल ने 25 सितम्बर को जारी किए है।  
पहले प्रकरण में 42 पशुओं को राजसात करने के दिए आदेश - पहले प्रकरण में कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने 42 जीवित पशुओं को राजसात करने के आदेश जारी किए है। प्रकरण के अनुसार 31 मार्च 2012 को मुखबिर की सूचना पर आष्टा से इन्दौर सनावद होते हुए बोरगॉंव बस स्टेण्ड पर वाहन पकडा गया था। ट्रक क्रमांक एम.पी.09 एच.एफ.2037 में बेरहमी पूर्वक डबल पार्टिशन में भरे हुए मवेशी को रस्सियों से पैर पेट मुॅंह बधे हुए हालत में जीवित 30 गायें, 3 केडे, और 9 बैल समेत कुल 42 जीवित तथा 2 गायें, एवं 1 बैल मृत अवस्था में अवैध रूप से परिवहन कर ले जाते समय जब्त किए गए थे। मौके से आरोपी ट्रक चालक असफाक पिता अब्दुल हकीम निवासी लंगापुरा आष्टा, असफर पिता मगतु फकीर निवासी काजीपुरा मोहल्ला आष्टा, आरिफ पिता सलीम निवासी शीतला माता मंदिर के पास तिरपोल्या आष्टा और ईरशाद पिता अरमान निवासी लंगापुरा मेन रोड आष्टा को गिरफ्तार भी किया गया था। साथ ही कब्जे से ट्रक से असली नम्बर प्लेट एम.पी.09 एच.एफ.2037 के पीछे एम.पी.09 एच.एफ. 0989 की फर्जी नम्बर प्लेट एवं एक अन्य नम्बर प्लेट 0989 भी जब्त की गई थी। 
दूसरेे प्रकरण में 21 पशुओं को राजसात करने के दिए आदेश - दूसरे प्रकरण मंे कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने 21 जीवित पशुओं को राजसात करने के आदेश जारी किए है। प्रकरण मंे 16 जुलाई 2012 को मुखबिर की सूचना पर बस स्टेण्ड मोरटक्का पर देवास की तरफ से महाराष्ट की ओर जा रहे आईसर वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ.1949 को रोककर चेक करने पर आईसर वाहन में टूसटूस कर कु्ररता पूर्व भरे अवैध रूप से परिवहन कर ले जाते 21 पशुओं को जब्त किया गया था। जिसमंे 11 बैल, एवं 10 केडे थे। मौके से आरोपी आईसर वाहन क्रमांक एम.पी.09 जी.एफ. 1949 के चालक कालुराम पिता लक्ष्मण सिंह खारूल निवासी भवरसा जिला देवास एवं वहिद मंसुरी पिता शकुरखॉं निवासी रेवाबाग देवास, शहिद पिता वहिद मंसुरी निवासी रेवाबाग, और बालाशेख भूरू निवासी गोया नगदा जिला देवास को गिरफ्तार किया गया था। वही थाना मांधाता मंे प्रकरण दर्ज किया गया था।
प्रकरण तीन में 16 पशुओं को राजसात करने के दिए आदेश - तीसरे प्रकरण मंे कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने 16 जीवित पशुओं को राजसात करने के आदेश जारी किए है। प्रकरण अनुसार 19 जुलाई 2013 को फरियादी राहुल पिता गणेश सोनी एवं अन्य मौखिक सूचना पर खालवा थाना अंतर्गत चारडिन्दा के जगल में कुछ लोग 15 बैलों एवं 1 केडे को कु्ररता पूर्व मारते भगाते सिवनी जिला होशंगाबाद की तरफ से चाडिदा के जंगल के रास्ते से होते हुए महाराष्ट की तरफ ले जा रहे थे। मौके पर पहॅुचने पर पशुओं को भगाने वालों को आवाज देने पर सभी अज्ञात व्यक्ति भागने में सफल हो गए थे। अज्ञात व्यक्तियों पर थाना खालवा में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया था। जिसके बाद अनुसंधान के दौरान आरोपियों की तलाशी कर आरोपी परसु पिता सदुगोड़ धनराज पिता सुजन गोड़ , टिमोनी पिता भंगीगोड़ एवं मिश्री पिता सोमजी गोड़ सभी निवासी दुलारिया जिला बैतुल को गिरफ्तार किया गया।
इसी प्रकार चौथे प्रकरण में 8 पशुओं को राजसात करने के दिए आदेश - चौथे प्रकरण मंे कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने 8 जीवित पशुओं को राजसात करने के आदेश जारी किए है। इस प्रकरण में 17 अगस्त 2012 को बागमार रेल्वे स्टेशन के पास रात के अंधेरे में दो व्यक्ति द्वारा तीन-तीन गाय व एक व्यक्ति द्वारा दो गाय इस प्रकार कुल 8 पशुओं को घेर कर पैदल पैदल सागफाटा जंगल की तरफ से महाराष्ट की और ले जाया जा रहा था। ग्राम बागमार के ग्रामीण जनों ने आरोपियों को रोककर पशुओं को ले जाने के संबंध में पूछताछ की थी। जिसमें आरोपी द्वारा शेख समीर उर्फू जगापिरू निवासी शंकर तालाब ईमलीपुरा खण्डवा, शेख सलीम पिता शेख भूरू निवासी घासपुरा खण्डवा, कालु पिता हबीर निवासी शकर तालाब ईमलीपुरा खण्डवा द्वारा पशुओं का अवैध परिवहन करने पर बोरगॉंव चौकी में ग्रामीणों द्वारा ले जाया गया था। जिसके बाद थाना पंधाना में प्रकरण दर्ज किया गया था। 
पॉचवे प्रकरण में 3 पशुओं को राजसात करने के दिए आदेश - पॉचवे प्रकरण मंे कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने 3 जीवित पशुओं को राजसात करने के आदेश जारी किए है। प्रकरण अनुसार 23 जुलाई 2013 को फरियादी अतुल पिता धर्मचंद अढिवाल, निवासी शिशु मंदिर के पीछे खण्डवा रोड सनावद की सूचना पर दो व्यक्ति सुलगॉंव पेटोल पम्प के पास 3 केडों को कु्ररता पूर्वक पैदल मारकर हाकते हुए बद्ध हेतु ले जा रहे थे। जिनमंे राजु पिता दन्दु निवासी जामनियॉं एवं ताराचंद पिता नागु निवासी जामनियॉं को गिरफ्तार कर थाना धनगॉंव में प्रकरण दर्ज किया गया था। 
क्रमांक/120/2014/1492/वर्मा

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