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Wednesday, 1 October 2014

हनी उर्फ हर्षद जिला बदर

हनी उर्फ हर्षद जिला बदर
एक वर्ष के लिए जिला दण्डाधिकारी एम.के. अग्रवाल ने किया जिला बदर
आदेश किए जारी  

खण्डवा (30सितम्बर,2014) - पुलिस अधीक्षक खण्डवा से अनावेदक हनी उर्फ हर्षद पिता महेश जायसवाल उम्र 28 वर्ष निवासी भगतसिंह चैक खण्डवा थाना कोतवाली खण्डवा के विरूद्ध प्राप्त प्रतिवेदन एवं सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचना के आधार पर जिलादण्डाधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल ने हनी उर्फ हर्षद पिता महेश जायसवाल को एक वर्ष की अवधि के लिए जिले से जिला बदर कर दिया है। यह निष्काशन आदेश उन्होंने 30 सितम्बर को जारी किया है। जो कि 1 अक्टुबर की शाम 5 बजे से प्रभावशील होगा। 
पुलिस अधीक्षक के प्रतिवेदन में अनावेदक हनी उर्फ हर्षद पिता महेश जायसवाल को वर्ष 2010 से अपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहने, तथा अपराधिक प्रवृत्ति का होकर नंगी-नंगी गालीयाॅं देकर लड़ाई झगडा करने, मारपीट करने, गंभीर चोटे पहॅुंचाने और शांति  प्रशांति को भंग करने और जान से मारने की धमकी देने का आदि होने के साथ ही सम्पूर्ण अपराधों का प्रकरण प्रस्तुत किया गया था। 
  सम्पूर्ण प्रकरण में जिला दण्डाधिकारी एम.के. अग्रवाल ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (ख) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनावेदक हनी उर्फ हर्षद पिता महेश जायसवाल उम्र 28 वर्ष निवासी भगत सिंह चैक खण्डवा थाना कोतवाली खण्डवा को 24 घंटे के भीतर एक वर्ष की अवधि के लिए जिला खण्डवा एवं उसके आसपास के समीपवर्ती जिले बुरहानपुर, खरगोन, इंदौर, देवास, हरदा, एवं बैतुल की सीमा से बाहर चले जाने के आदेश दिए है। साथ ही न्यायालय की लिखित अनुमति के बिना उक्त प्रतिबंधित क्षेत्र में अनावेदक प्रवेश नही कर सकेगा। 
क्रमांक/145/2014/1517/वर्मा

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