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Wednesday 15 October 2014

अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न
हत्या के केस में दो दिनों में उपलब्ध कराए सहायता राशि - कलेक्टर श्री अग्रवाल
जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी चालान न रहे लंबित - कलेक्टर




खण्डवा (13,अक्टूबर,2014) - जो काम हम करने में दो साल लगा देते है। और जिसे करना ही होता है। उसे दो दिन में करने में क्या आपत्ति है। इसलिए प्रकरणों की संवेदनशीलता को समझते हुए कार्य करें। यह निर्देश अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत जिला स्तरीय सलाहाकार समिति की बैठक में कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने दिए। बैठक में उन्होंने स्पष्ट करते हुए सभी सबंधित अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि हत्या के केस के प्रकरणों को ज्यादा लंबा ना खीचें। तत्काल सत्यापन का कार्य कराकर पोसमार्टम रिपोर्ट लेकर 48 घण्टे के भीतर सहायता राशि पीड़ित परिवार को उपलब्ध कराए। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नही हैं। अगर जाति का सत्यापन कराना है तो सीधे आप मुझे बताए मैं एसडीएम, तहसीलदार को भेजकर सत्यापन कराऊॅंगॉं। पर सहायता राशि वितरण में लेट लतीफी उचित नही है। 
इसी प्रकार बैठक में लंबे समय से जाति प्रमाण पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति, जन जाति के प्रकरणों के लंबित होने पर भी कलेक्टर श्री अग्रवाल ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने आदेश देते हुए कहा कि सहायक आयुक्त आदिवासी यह समझ ले कि जाति प्रमाण पत्र के आधार पर कोई भी चालान लंबित नही रहेगा। यदि जरूरत पड़ती है तो हम 24 घण्टे के भीतर जाति प्रमाण पत्र तैयार कराएगें। 
बैठक में पुलिस अधीक्षक श्री मनोज शर्मा समेत समिति के सम्माननीय सदस्यगण उपस्थित थे।
  क्रमांक/37/2014/1554/वर्मा

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