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Wednesday 29 October 2014

निःशक्तजन मोबाईल कोर्ट आज पहुंचेगी खंडवा

निःशक्तजन मोबाईल कोर्ट आज पहुंचेगी खंडवा
प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक गौरीकुंज सभाग्रह मंे लगेगा चलित न्यायालय
निःशक्तजनों की प्रकरणों पर होगी त्वरित सुनवाई 

खण्डवा (29 अक्टूबर 2014) - मध्य प्रदेश निःशक्तजन हितार्थ मोबाईल कोर्ट आज 30 अक्टूबर  को सुबह 11 बजे खंडवा पहुंचेगी।  मोबाइल कोर्ट में  विभाग के आयुक्त श्री बलदीप सिंह मैनी निःशक्तों की समस्याएं व शिकायतों की सुनवाई कर यथा संभव त्वरित निराकरण करने हेतु आदेश पारित करेंगे। जो कि बुधवार को खण्डवा पहॅुच चुके है। यह चलित न्यायालय प्रातः11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक गौरीकुंज सभागृह में लगेगा।कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि यह आयोजन निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार निःशक्तजनों को प्रदत्त सुविधाओं एवं उनके अधिकारों को संरक्षित रखने हेतु किया गया है। इसके लिए सामाजिक न्याय को आयोजन संबंधी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मोबाईल कोर्ट इन शिकायतों की होगी सुनवाईः- 
प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय ने अधिक जानकारी देते हुए बताया कि इस मोबाईल कोर्ट में इन शिकायतों की सुनवाई होगी जिसमें -
विकलांगता प्रमाण जारी करने संबंधी शिकायत। 
18 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों के निःशुल्क एवं उचित वातावरण में शिक्षा से संबंधित शिकायत। 
शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से संबंधित शिकायत। 
रोजगार/नौकरियों में आरक्षण से संबंधित शिकायत। 
गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में आरक्षण से संबंधित शिकायत। 
विकलांग व्यक्तियों  को निःशक्तजन अधिनियम-1995, शासकीय आदेश, अन्य सरकारी निर्देशों इत्यादि के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से संबंधित शिकायत। 
विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव संबंधी शिकायत। 
अन्य शिकायतें जो विकलांगो के अधिकारों के हनन की हो संबंधित प्रकरणो का त्वरित निराकरण किया जाएगा। 
क्रमांक/110/2014/1630/वर्मा

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