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Friday 10 October 2014

खालवा थाना क्षेत्र में शस्त्र अनुज्ञप्ति लायसेंस निलंबित निर्देष- कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी

खालवा थाना क्षेत्र में शस्त्र अनुज्ञप्ति लायसेंस निलंबित निर्देष- कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी

खण्डवा (09,अक्टूबर,2014) -    महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा निर्वाचन 2014 को दृष्टिग्रत रखते हुए जिले के खालवा थाना क्षेत्र के ग्राम धामा, सुन्दरदेव, घुटीघाट, नागोतार एवं पुलिस थाना पिपलोद के ग्राम सेंधववाल में लोक शांति बनाये रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री महेष अग्रवान ने उपरोक्त क्षेत्रों के समस्त शस्त्र लायसेंसियों के लायसेंस निलंबित कर दिये हैं।
 जिले के खालवा थाना क्षेत्रान्तर्गत महाराष्ट्र राज्य के सीमावर्ती  
  कलेक्टर श्री महेष अ्रग्रवाल जिला दण्डाधिकारी द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 के तहत् प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए भारतीय शस्त्र अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) (ख) के अंतर्गत खण्डवा जिले के पुलिस थाना खालवा के महाराष्ट्र राज्य के समीपवर्ती ग्राम धामा, सुन्दरदेव, घुटीघाट, नागोतार एवं पुलिस थाना पिपलोद के ग्राम सेंधववाल के लायसेंसी शस्त्रों का प्रदर्षन व उपयोग महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा निर्वाचन 2014 सम्पन्न होने तक के लिये निलम्बित कर दिया गये है। पुलिस थाना खालवा के ग्राम धामा, सुन्दरदेव, घुटीघाअ, नागोतार एवं पुलिस थाना पिपलोद के ग्राम सेंधववाल के सभी व्यक्तिगत शस्त्र लाइसेंसधारी अपने शस्त्र लाइसेंस पर स्वीकृत, दर्ज शस्त्र उक्त आदेष दिनांक से दिनांक 15 अक्टूबर 2014 तक ( महाराष्ट्र राज्य में विधानसभा निर्वाचन, 2014 हेतु मतदान की समाप्ति तक) की अवधि के लिए अनिवार्य रूप से जमा करें तथा शस्त्र लायसेंसधारी व्यक्ति को विधिवत् रसीद प्रदान करें। अन्यथा लायसेंस निलबिंत किए जाएगें। 
  यह आदेष शासकीय, अर्द्धषासकीय विभागों के सुरक्षा कर्मियों, पुलिस कर्मियों, विषेष पुलिस कर्मियों एवं ऐसे शासकीय अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। जिन्हें जिला प्रषासन अथवा पुलिस प्रषासन द्वारा चुनावा के दौरान शांति व सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु नियुक्त किया गया हो।
  जिले में निजी सुरक्षा एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न शासकीय, अर्द्धषासकीय संस्थानों की सुरक्षा हेतु नियुक्त व्यक्तिगत शस्त्र लायसेंस धारियों को शस्त्र जमा कराने हेतु धारा 144 के अंतर्गत जारी उपरोक्त प्रतिबंध से शासकीय, अर्द्धषासकीय संस्थान की सुरक्षा हेतु संबंधित थाना प्रभारी द्वारा इस शर्त पर छूट प्रदान की जा सकेगी। संबंधित संस्थान उक्त व्यक्तिगत शस्त्र लायसेंसधारी के उनके संस्थान में सुरक्षा गार्ड होने की पुष्टि लिखित रूप में इस आषय के साथ करें कि उनके संस्थान में सुरक्षा गार्ड के रूप में नियुक्त उक्त कर्मचारी (व्यक्तिगत शस्त्र लायसेंसधारी) धारा 144 के अंतर्गत जारी प्रतिबंध अवधि में अपनी ड्यूटी अवधि के अतिरिक्त किसी भी समय में शस्त्र का धारण नहीं करेगा।  इस आदेष का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता 1973 की धारा 188 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी।

 क्रमांक/29/2014/1546/

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