निःशक्तजन मोबाईल कोर्ट में लगभग 131 प्रकरणों की हुई सुनवाई
5 निःशक्तों को चलित न्यायालय में ही प्रदान की गई ट्राईसाईकिल
साथ ही 12 निःशक्तों के मौके पर ही बने विकलांग प्रमाण पत्र
खण्डवा (30 अक्टूबर 2014) - मध्य प्रदेश निःशक्तजन हितार्थ मोबाईल कोर्ट का आयोजन गुरूवार को किया गया। निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार निःशक्तजनों को प्रदत्त सुविधाओं एवं उनके अधिकारों को संरक्षित रखने के उद्देश्य से गौरी कुंज सभागृह मंे आयोजित चलित न्यायालय 131 से अधिक प्रकरणों की सुनवाई हुई । जिसमें विभाग के आयुक्त श्री बलदीप सिंह मैनी ने निःशक्तों की समस्याएं व शिकायतों की सुनवाई करते हुए यथा संभव त्वरित निराकरण करने आदेश पारित किए। इसके पूर्व सुबह 11 बजे आयुक्त श्री मैनी, एवं कलेक्टर श्री महेश अग्रवाल ने मॉं सरस्वती चित्रपट पर माल्यार्पण करने के साथ ही दीप प्रज्जवलन कर चलित न्यायालय का शुभारंभ किया। जिसके बाद मोबाईल कोर्ट प्रातः 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक लगा।
इस दौरान 131 से अधिक प्रकरणों में से आयुक्त श्री बलदीप सिंह मैनी ने 131 से अधिक प्रकरणांे में आदेश जारी किए। चलित कोर्ट में आए आवेदनों के निराकरणों की जानकारी देते हुए प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय श्री गुप्ता ने बताया कि चलित न्यायालय के दौरान ही 5 निःशक्तजनों को चलित न्यायालय में ही ट्राईसाईकिल प्रदान की गई। वही मौके पर ही 12 निःशक्तजनों के विकलांग प्रमाण पत्र बनाए गए।
इन शिकायतों की होगी सुनवाईः- चलित न्यायालय में आए प्रकरणों की अधिक जानकारी देते हुए प्रभारी उपसंचालक सामाजिक न्याय ने राजेश गुप्ता ने बताया कि मोबाईल कोर्ट में विकलांगता प्रमाण जारी करने संबंधी शिकायत, 18 वर्ष तक की आयु के विकलांग बच्चों के निःशुल्क एवं उचित वातावरण में शिक्षा से संबंधित शिकायत।, शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण से संबंधित शिकायत, रोजगार/नौकरियों में आरक्षण से संबंधित शिकायत, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में आरक्षण से संबंधित शिकायत, विकलांग व्यक्तियों को निःशक्तजन अधिनियम-1995, शासकीय आदेश, अन्य सरकारी निर्देशों इत्यादि के तहत प्रदत्त अधिकारों एवं सुविधाओं से संबंधित शिकायत, विकलांगता के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव संबंधी शिकायत, अन्य शिकायतें जो विकलांगो के अधिकारों के हनन की हो संबंधित प्रकरण आए जिनका त्वरित निराकरण किया जाएगा।
क्रमांक/120/2014/1640/वर्मा
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