खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारिख 4 फरवरी
वार्षिक आवर्तन 12 लाख से कम है तो रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य
वहीं अधिक की स्थिति में लायसेंस लेना अनिवार्य
आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन एवं लायसेंस के लिये आज से 10 जनवरी तक लगेंगे शिविर
खंडवा (7 जनवरी, 2014) - अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन डाॅ.आर.सी.पनिका ने बतलाया कि 5 अगस्त, 2011 से सम्पूर्ण भारत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम एवं विनिमय 2011 लागु किया गया है। जिसके तहत् खाद्य कारोबारकर्ता को लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य है। जिसकी अधिक जानकारी देते हुये बताया है कि जिन खाद्य कारोबारकर्ताओं का वार्षिक आवर्तन 12 लाख से कम है, ऐसे कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत् रजिस्ट्रेशन लेना अनिवार्य होगा। वहीं जिन खाद्य कारोबाकर्ताओं का वार्षिक आवर्तन 12 लाख से अधिक है या निर्माता होने की दशा में जिनका उत्पादन प्रतिदिन दो मिट्रिक टन से कम है या डेयरी कारोबारकर्ताओं के लिये जिनका संग्रह एवं विक्रय 500 लीटर से कम है, उनको खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 तहत् लायसेंस लेना अनिवार्य है।
डाॅ.श्री पनिका ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुये बताया है कि लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन लेने की अंतिम तारिख 4 फरवरी, 2014 निर्धारित की गई हैं। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन दूध वाले, सब्जीवाले, किराना, व्यवसाय, हाॅटल, एव्हरफ्रेश, सुपारी, पान दुकान, तेल, घी, ड्रायफ्रूट्स, ट्रान्सर्पोट, चाट सेंटर, पानी पताशा, ज्यूस सेंटर, मधुशाला, कोल्ड स्टोरेज, मेडीक स्टोर्स, कन्फेक्सनरी, नमकीन बेकरी व्यवसायी एवं वे सभी व्यापारी जो खाने पीने से संबंधित सामग्रियों का विक्रय के लिये उत्पादन एवं व्यापार करते हैं, लायसेंस एवं पंजीयन आॅनलाईन करने के लिये वेबसाईट ूूूण्ेिेंपण्हवअण्पद पर कर सकते है। आवेदन के पश्चात् आॅनलाईन आवेदन एवं फोटो आई.डी. कार्यालय में जमा करना होगा। लायसेंस के लिये आवेदन करने के पश्चात् आवश्यक दस्तावेज नक्सा दो प्रति में, दुकान का बिजली बिल, किरायानामा, फोटो आई.डी., नगर पालिका, पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, मालिक का बायोडाटा, खाद्य सुरक्षा प्रबंध योजना आदि दस्तावेज कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
बिना लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के व्यापार करने पर कारावास एवं अर्थदण्ड का है प्रावधान:- खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट करते हुये बताया है कि अंतिम निर्धारित दिनांक 4 फरवरी, 2014 के बाद कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता बिना लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के व्यापार करते पाए लाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड का प्रावधान है।
आॅनलाईन लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिये 8, 9 एवं 10 जनवरी को लगेंगे शिविर:- आॅनलाईन लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिये आज 8 एवं 9 तथा 10 जनवरी को नगर पालिका निगम में शिविरों का आयोजन किया गया है। जो भी खाद्य कारोबारकर्ता आवेदन करना चाहते हैं वे इन शिविरों का लाभ ले सकते हैं। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे समय सीमा में अपने व्यापार का लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिये लगने वाले शिविरों का लाभ प्राप्त करें।
डाॅ.श्री पनिका ने महत्वपूर्ण जानकारी देते हुये बताया है कि लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन लेने की अंतिम तारिख 4 फरवरी, 2014 निर्धारित की गई हैं। खाद्य लायसेंस एवं पंजीयन दूध वाले, सब्जीवाले, किराना, व्यवसाय, हाॅटल, एव्हरफ्रेश, सुपारी, पान दुकान, तेल, घी, ड्रायफ्रूट्स, ट्रान्सर्पोट, चाट सेंटर, पानी पताशा, ज्यूस सेंटर, मधुशाला, कोल्ड स्टोरेज, मेडीक स्टोर्स, कन्फेक्सनरी, नमकीन बेकरी व्यवसायी एवं वे सभी व्यापारी जो खाने पीने से संबंधित सामग्रियों का विक्रय के लिये उत्पादन एवं व्यापार करते हैं, लायसेंस एवं पंजीयन आॅनलाईन करने के लिये वेबसाईट ूूूण्ेिेंपण्हवअण्पद पर कर सकते है। आवेदन के पश्चात् आॅनलाईन आवेदन एवं फोटो आई.डी. कार्यालय में जमा करना होगा। लायसेंस के लिये आवेदन करने के पश्चात् आवश्यक दस्तावेज नक्सा दो प्रति में, दुकान का बिजली बिल, किरायानामा, फोटो आई.डी., नगर पालिका, पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र, मालिक का बायोडाटा, खाद्य सुरक्षा प्रबंध योजना आदि दस्तावेज कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
बिना लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के व्यापार करने पर कारावास एवं अर्थदण्ड का है प्रावधान:- खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने स्पष्ट करते हुये बताया है कि अंतिम निर्धारित दिनांक 4 फरवरी, 2014 के बाद कोई भी खाद्य कारोबारकर्ता बिना लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के व्यापार करते पाए लाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत् 6 माह का कारावास एवं 5 लाख रूपये के अर्थदण्ड का प्रावधान है।
आॅनलाईन लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिये 8, 9 एवं 10 जनवरी को लगेंगे शिविर:- आॅनलाईन लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन बनवाने के लिये आज 8 एवं 9 तथा 10 जनवरी को नगर पालिका निगम में शिविरों का आयोजन किया गया है। जो भी खाद्य कारोबारकर्ता आवेदन करना चाहते हैं वे इन शिविरों का लाभ ले सकते हैं। अभिहित अधिकारी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं से अनुरोध किया है कि वे समय सीमा में अपने व्यापार का लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन करना सुनिश्चित करें। साथ ही अधिक से अधिक संख्या में लायसेंस एवं रजिस्ट्रेशन के लिये लगने वाले शिविरों का लाभ प्राप्त करें।
क्रमांकः 40/2014/40/वर्मा
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