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Wednesday 29 January 2014

स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर करें मत्स्य पालन सभी वर्ग के लोग उठा सकते हैं योजना का लाभ बशर्ते की आवेदक नहीं होना चाहिये ऋणी

स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर करें मत्स्य पालन

सभी वर्ग के लोग उठा सकते हैं योजना का लाभ

बशर्ते की आवेदक नहीं होना चाहिये ऋणी

खंडवा (29 जनवरी, 2014) - अगर आप मत्स्य पालन में रूचि रखते हैं तथा मत्स्य पालन का कार्य करना चाहते हैं किन्तु आपके पास तालाब नहीं हैं, तो निराश मत होईये, मत्स्य पालन विभाग की योजना स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण के तहत् आप स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण कर मत्स्य पालन कर सकते हैं। तालाब निर्माण के लिये बस आपको एक सादे कागज में अपने निकट के मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी को देना है। स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण योजना की अधिक जानकारी देते हुए सहायक संचालक मत्स्योद्योग एस.डी.नागले ने बताया है कि आवेदक के साथ जिस जमीन पर आप तालाब बनवाना चाहते है, उस जमीन का नक्शा-खसरा चालू वर्ष का लगाना आवश्यक है। साथ ही साथ जमीन आवेदक के नाम होना भी जरूरी है। योजना की विशेष बात यह है कि सभी वर्ग के लोग योजना का लाभ उठा सकते हैं। योजना में गरीबी रेखा का बंधन नहीं है। बशर्ते आवेदक ऋणी नहीं होना चाहिये।
        श्री नागले ने बताया है कि आवेदक द्वारा दिये गये आवेदन के आधार पर मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी आपकी जमीन का भौतिक सत्यापन एवं सर्वेक्षण कर तालाब निर्माण के लिये उपयुक्त पाये जाने पर आवेदक को तालाब निर्माण के लिये कार्यवाही किये जाने हेतु सलाह देंगे, जो इस प्रकार से है -
§    सर्वप्रथम मिट्टी परीक्षण कराने की सलाह दी जायेगी।
§    जिसके तहत् मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता का पता लगाया जायेगा।
§    प्रस्तावित तालाब स्थल का कैचमेंट एरिया हो जो कि बरसात में भर सके।
§    भूमि निचले स्तर पर हो।
§    साथ ही बताया जायेगा पथरीली मुरूम या रेतीली मिट्टी तालाब निर्माण के लिये अनुपयुक्त होती है।
सहायक संचालक श्री नागले ने बताया कि मिट्टी परीक्षण कराने के पश्चात् मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता उपयुक्त पाये जाने पर कार्यवाही करने की सलाह दी जायेगी ताकि प्रकरण ऋण स्वीकृति के लिये बैंक को भेजा जा सके।
§    तालाब निर्माण के लिये स्टीमेंट स्थानीय उपयंत्री का।
§    निवास प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत या अन्य राजस्व प्राधिकृत अधिकारी का।
§    जाति प्रमाण-पत्र ग्राम पंचायत या अन्य राजस्व प्राधिकृत अधिकारी का।
§    तालाब निर्माण का अनापत्ती प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत का
§    बैंक ऋणी न होने का प्रमाण पत्र आवेदक को।
§    तालाब निर्माण पश्चात् मत्स्य पालन सतत् करने का शपथ पत्र आवेदक से रूपये 100 के स्टाम्प पेपर पर।
तालाब निर्माण के लिये ऋण प्रकरण संबंधित बैंक को भेजने के पश्चात् प्रयाश कर बैंक ऋण स्वीकृत होने पर बैंक को निर्धारित प्रावधान अनुसार अनुदान राशि प्रदाय की जायेगी।
अनुसूचित जाति को 20 तथा जनजाति को 25 प्रतिशत का मिलेगा लाभ :- श्री नागले ने योजना की अधिक जानकारी देते हुए बताया है कि एक हैक्टेयर के बैंक ऋण प्रकरण स्वीकृति पर ऋण राशि रूपये 3 लाख का 20 प्रतिशत् 60 हजार रूपये अनुसूचित जाति को लाभ दिया जायेगा। वहीं अनुसूचित जनजाति को 25 प्रतिशत राशि 75 हजार रूपये का लाभ प्राप्त होगा। तालाब का निर्माण 10 हैक्टैयर तक किया जा सकता है। जिसके अनुसार प्रावधानित राशि बैंक को प्रदाय की जायेगी।
        सहायक संचालक मत्स्योद्योग एस.डी.नागले ने योजना का लाभ उठाने के लिये आह्वान करते हुए कहा है कि सोचिये मत आज ही आवेदन कर योजना का लाभ उठायें। साथ ही अधिक जानकारी के लिये कार्यालय सहायक संचालक मत्स्योद्योग खंडवा से सम्पर्क भी किया जा सकता है।
क्रमांक: 174/2014/174/वर्मा

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