अर्दला तालाब में मछली पालन के प्रयोजन के लिये मिलेंगे पट्टे
आवेदन की अंतिम तिथि सात फरवरी
खंडवा (31 जनवरी, 2014) - मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत ने जानकारी देते हुए बातया है कि जनपद पंचायत पंधाना अंतर्गत आने वाले अर्दला तालाब सिंचाई जलाशय में मछली पालन के प्रयोजन के लिये पट्टे दिये जायेंगे। जिसके लिये इच्छुक आवेदकों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं। आवेदन की अंतिम 7 फरवरी, 2014 निर्धारित की गई हैं। अर्दला तालाब जलाशय का औसत जलक्षेत्र 56.49 हैक्टेयर है।
सी.ई.ओ. जनपद पंचायत पंधाना ने बताया है कि जलाशय का पट्टा कृषि स्थाई समिति, जनपद पंचायत पंधाना के द्वारा अनुमोदन और कलेक्टर नीरज दुबे की अनुमति क उपरांत प्रदान की जायेगी। जिसके लिये शर्ते निर्धारित की गई है वे हैं -
§ जलाशय पट्टे पर लेने के लिये मछुआ सहकारी समितियाँ जलाशय के 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाली समिति को पहले प्राथमिकता होगी।
§ समिति के अभाव में एस.एच.जी एवं एस.जी.एस.वाई. गु्रप के आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा। किंतु ऐसे सदस्य मछुआ की परिभाष में आने चाहिए। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
§ सदस्यों का आय, जाति एवं निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
§ पूर्व में निर्मित एस.जी.एस.वाई समूह एवं पंजीकृत समिति को ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
§ जलाशय पट्टा आवंटन की दशा में प्रारंभिक पट्टा राशि एक मुश्त जमा करना होगी।
§ विभाग को आवश्यकता होने पर, मत्स्य प्रजनक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने होंगे जिसके लिये 20 रूपये प्रति किलोग्राम मत्स्य विभाग द्वारा देय होंगे।
§ पट्टा आवंटन प्रक्रिया के संबंध में विवाद की स्थिति में पंचायत राज अधिनियम के तहत् समक्ष प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों को बंधनकारी रहेगा।
अन्य आवश्यक शर्ते जनपद पंचायत, मत्स्य विभाग कार्यालय से कार्यालयीन समय में ज्ञात की सकती हैं।
क्रमांक: 190/2014/190/वर्मा
सी.ई.ओ. जनपद पंचायत पंधाना ने बताया है कि जलाशय का पट्टा कृषि स्थाई समिति, जनपद पंचायत पंधाना के द्वारा अनुमोदन और कलेक्टर नीरज दुबे की अनुमति क उपरांत प्रदान की जायेगी। जिसके लिये शर्ते निर्धारित की गई है वे हैं -
§ जलाशय पट्टे पर लेने के लिये मछुआ सहकारी समितियाँ जलाशय के 8 किलोमीटर की परिधि में आने वाली समिति को पहले प्राथमिकता होगी।
§ समिति के अभाव में एस.एच.जी एवं एस.जी.एस.वाई. गु्रप के आवेदनों पर भी विचार किया जायेगा। किंतु ऐसे सदस्य मछुआ की परिभाष में आने चाहिए। प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
§ सदस्यों का आय, जाति एवं निवासी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
§ पूर्व में निर्मित एस.जी.एस.वाई समूह एवं पंजीकृत समिति को ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।
§ जलाशय पट्टा आवंटन की दशा में प्रारंभिक पट्टा राशि एक मुश्त जमा करना होगी।
§ विभाग को आवश्यकता होने पर, मत्स्य प्रजनक अनिवार्यतः उपलब्ध कराने होंगे जिसके लिये 20 रूपये प्रति किलोग्राम मत्स्य विभाग द्वारा देय होंगे।
§ पट्टा आवंटन प्रक्रिया के संबंध में विवाद की स्थिति में पंचायत राज अधिनियम के तहत् समक्ष प्राधिकारी का निर्णय अंतिम एवं उभय पक्षों को बंधनकारी रहेगा।
अन्य आवश्यक शर्ते जनपद पंचायत, मत्स्य विभाग कार्यालय से कार्यालयीन समय में ज्ञात की सकती हैं।
क्रमांक: 190/2014/190/वर्मा
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