मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना
रामेश्वरम् तीर्थ दर्शन के लिये खंडवा से विशेष रेल 15 फरवरी को
आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 5 फरवरी
खंडवा (29 जनवरी, 2014) - मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना यात्रा के अंतर्गत रामेश्वरम् तीर्थ स्थान के दर्शन के लिये विशेष रेल खंडवा रेल्वे स्टेशन से 15 फरवरी को रवाना होगी। खंडवा के नागरिक जो खंडवा जिले के अंतर्गत आने वाले तहसील में निवासरत् है, वे रामेश्वर तीर्थ यात्रा के लिये अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में पूर्ण रूप से भरकर आवेदक जहाँ निवास करते हैं, उनसे संबंधित तहसील कार्यालय में अंतिम तिथि 5 फरवरी के पूर्व अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।
यात्रा के लिये पात्रता:- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत् यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिये पात्रता निर्धारित की गई है। जो इस प्रकार से है -
§ आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का निवासी हो।
§ आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
§ आवेदक आयकर दाता न हो।
§ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पूर्व में यात्रा न की हो।
§ यात्रा के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो।
§ आवेदक किसी संक्रामक रोग टी.बी. कान्जेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, अपर्याप्त मानसिक व्याधी, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
§ इस आशय का प्रमाणिकरण क्षेत्र के शासकीय चिकित्सालय से आवेदन पत्र में अंकित प्रपत्र कराकर प्रस्तुत करेंगे।
कलेक्टर नीरज दुबे ने स्पष्ट किया है कि यदि यह पाया गया कि आवेदक या यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है, तो उसे किसी भी समय योजना के लाभोें से वंचित किया जा सकेगा। साथ ऐसे आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत् किसी एक भी स्थान की यात्रा पूर्व में कर चुके हैं। असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है, तो उसे किसी भी समय योजना के लाभोें से वंचित किया जा सकेगा। इसलिये पूर्व में इस योजना के तहत् यात्रा कर ली हो ऐसे आवेदक आवेदन न करें, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किये जायेंगे।
क्रमांक: 173/2014/173/वर्मा
यात्रा के लिये पात्रता:- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत् यात्रा पर जाने वाले यात्रियों के लिये पात्रता निर्धारित की गई है। जो इस प्रकार से है -
§ आवेदनकर्ता मध्यप्रदेश का निवासी हो।
§ आवेदक की आयु 60 वर्ष से अधिक हो।
§ आवेदक आयकर दाता न हो।
§ मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत पूर्व में यात्रा न की हो।
§ यात्रा के लिये शारीरिक एवं मानसिक रूप से सक्षम हो।
§ आवेदक किसी संक्रामक रोग टी.बी. कान्जेस्टिव कार्डियक, श्वास में अवरोध संबंधी बीमारी, अपर्याप्त मानसिक व्याधी, संक्रामक कुष्ठ आदि से ग्रसित न हो।
§ इस आशय का प्रमाणिकरण क्षेत्र के शासकीय चिकित्सालय से आवेदन पत्र में अंकित प्रपत्र कराकर प्रस्तुत करेंगे।
कलेक्टर नीरज दुबे ने स्पष्ट किया है कि यदि यह पाया गया कि आवेदक या यात्री ने असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है, तो उसे किसी भी समय योजना के लाभोें से वंचित किया जा सकेगा। साथ ऐसे आवेदनकर्ताओं के आवेदन पत्र निरस्त किये जायेंगे जिन्होंने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत् किसी एक भी स्थान की यात्रा पूर्व में कर चुके हैं। असत्य जानकारी देकर या तथ्यों को छुपाकर आवेदन किया है, तो उसे किसी भी समय योजना के लाभोें से वंचित किया जा सकेगा। इसलिये पूर्व में इस योजना के तहत् यात्रा कर ली हो ऐसे आवेदक आवेदन न करें, अन्यथा आवेदन अस्वीकार किये जायेंगे।
क्रमांक: 173/2014/173/वर्मा
No comments:
Post a Comment