पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को ही दिया जायेगा प्रशिक्षण
प्रशिक्षण में भाग लेने के आवेदन करने की अंतिम तिथि 8 फरवरी
खंडवा (28 जनवरी, 2014) - मध्यप्रदेश शासन की ‘‘मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना’’ अंतर्गत पीड़ित महिलाओं एवं बालिकाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के लिये आवेदन पत्र दिनांक 8 फरवरी, 2014 तक आमंत्रित किये गये हैं। प्रशिक्षण के लिये केवल ऐसी पीड़ित महिलाओं और बालिकाओं से आवेदन मंगायें गये हैं, जो कि -
1 ऐसी विपत्तिग्रस्त पीड़ित महिलाएँ जिनके परिवार में कोई न हो।
2 बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका।
3 दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाऐं।
4 एसिड विक्टिम, दहेज प्रताड़ित, अग्नि पीड़ित।
5 कँुंआरी माताएँ या सामाजिक कुप्रथा की शिकार महिलाएं।
6 जेल से रिहा महिलाएं ।
7 परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला।
8 आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह में निवासरत बलिका एवं महिला जो प्रशिक्षण लेना चाहती हो।
पात्रता :- जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रशिक्षण
के पात्र होना जरूरी है। जो इस प्रकार से है -
§ हितग्राही पीड़ित की श्रेणी में होना चाहिए।
§ आवेदिका एवं उसके परिवार का मुखिया आयकरदाता न हो।
§ आवेदिका के पास जीवनयापन के पर्याप्त साधन न हो।
§ आवेदिका मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो।
§ आवेदिका की आयु एक जनवरी, 2014 को 43 वर्ष से अधिक न हो (विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अ.जा., अ.ज.जा. तथा पिछड़ा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 48 वर्ष अधिकतम)
§ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी।
§ कम पढ़ी-लिखी, साक्षर, अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेगा।
प्रशिक्षण के विषय :- फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर डिप्लोमा, शार्ट हेंड, टायपिंग, शार्ट टर्म मैनेंजमेंट कोर्स, डी.एड एवं बी.एड, आई.टी.आई पाठ्यक्रम, नर्सिंग, हॉस्पिटीलिटी, बैंकिंग, होटल एवं ईवेन्ट मेेनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय -समय पर निर्धारित किये जाते है।
आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य जानकारी के लिये महिला सशक्तिकरण कार्यालय जिला खंडवा में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का शुल्क देय नही होगा। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा ।
1 ऐसी विपत्तिग्रस्त पीड़ित महिलाएँ जिनके परिवार में कोई न हो।
2 बलात्कार से पीड़ित महिला या बालिका।
3 दुर्रव्यापार से बचाई गई महिलाऐं।
4 एसिड विक्टिम, दहेज प्रताड़ित, अग्नि पीड़ित।
5 कँुंआरी माताएँ या सामाजिक कुप्रथा की शिकार महिलाएं।
6 जेल से रिहा महिलाएं ।
7 परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला।
8 आश्रय गृह, बालिका गृह, अनुरक्षण गृह में निवासरत बलिका एवं महिला जो प्रशिक्षण लेना चाहती हो।
पात्रता :- जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि प्रशिक्षण
के पात्र होना जरूरी है। जो इस प्रकार से है -
§ हितग्राही पीड़ित की श्रेणी में होना चाहिए।
§ आवेदिका एवं उसके परिवार का मुखिया आयकरदाता न हो।
§ आवेदिका के पास जीवनयापन के पर्याप्त साधन न हो।
§ आवेदिका मानसिक रूप से विक्षिप्त न हो।
§ आवेदिका की आयु एक जनवरी, 2014 को 43 वर्ष से अधिक न हो (विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा, अ.जा., अ.ज.जा. तथा पिछड़ा वर्ग की महिला होने की स्थिति में 48 वर्ष अधिकतम)
§ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता होना अनिवार्य होगी।
§ कम पढ़ी-लिखी, साक्षर, अनपढ़ महिलाओं के लिये उनकी योग्यता अनुसार प्रशिक्षण दिये जायेगा।
प्रशिक्षण के विषय :- फार्मेसी, फिजियोथेरेपी, ब्यूटीशियन, कम्प्यूटर डिप्लोमा, शार्ट हेंड, टायपिंग, शार्ट टर्म मैनेंजमेंट कोर्स, डी.एड एवं बी.एड, आई.टी.आई पाठ्यक्रम, नर्सिंग, हॉस्पिटीलिटी, बैंकिंग, होटल एवं ईवेन्ट मेेनेजमेंट, प्रयोगशाला सहायक, अन्य प्रशिक्षण जो कि शासन द्वारा समय -समय पर निर्धारित किये जाते है।
आवेदन प्राप्त करने एवं अन्य जानकारी के लिये महिला सशक्तिकरण कार्यालय जिला खंडवा में संपर्क कर सकते हैं। आवेदन के साथ किसी भी प्रकार का शुल्क देय नही होगा। अपूर्ण एवं अहस्ताक्षरित आवेदनों को निरस्त कर दिया जावेगा ।
क्रमांक: 170/2014/170/वर्मा
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