संबंधित राशनकार्ड पर अन्य किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जायेगा राशन
क्रेता-विक्रेता दोनों के ही विरूद्ध होगी कार्यवाही
खंडवा (21 जनवरी, 2014) - कलेक्टर नीरज दुबे ने आदेश दिये है कि जिले की उचित मूल्य की दुकान का विक्रेता संबंधित राशन कार्डधारी के सिवाय अन्य किसभी व्यक्ति को आवश्यक वस्तुओं का प्रदाय नहीं करेगा। साथ ही कोई भी व्यक्ति उचित मूल्य दुकान से राशनकार्ड के बिना कोई आवश्यक वस्तु क्रय करने का प्रयास नहीं करेगा। वहीं कोई भी कार्डधारी अपनी हकदारी से अधिक मात्रा में आवश्यक वस्तु क्रय करने का प्रयास नहीं करेगा।
कलेक्टर श्री दुबे ने कहा है कि आदेश का पालन करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित विक्रेता के साथ-साथ क्रेता के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
कलेक्टर श्री दुबे ने कहा है कि आदेश का पालन करने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी विक्रेता की होगी। आदेश का पालन नहीं करने पर संबंधित विक्रेता के साथ-साथ क्रेता के विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
क्रमांक: 121/2014/121/वर्मा
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