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Thursday 30 January 2014

राज्यसभा निर्वाचन में भी नोटा बटन का प्रयोग होगा

राज्यसभा निर्वाचन में भी नोटा बटन का प्रयोग होगा

खंडवा (30 जनवरी, 2014) - भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा निर्वाचन के लिये भी मत पत्र में “उपर्युक्त में से कोई नहीं” (नोटा) का प्रयोग करने के निर्देश दिये हैं। आयोग ने यह निर्देश हाल ही में उच्च न्यायालय के एक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में जारी किये हैं। आयोग ने कहा है कि मत पत्र में उम्मीदवारों के नाम के बाद अंत में नोटा बटन प्रावधान कर उसे छपवाया जाये। नोटा बटन उसी भाषा में छपवाया जाये जिस भाषा में मत पत्र प्रकाशित किया गया है।
आयोग ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से आगमी अप्रैल, 2014 तथा राज्यसभा के बाद के सभी चुनावों में भरी जाने वाली सीटों के लिये नोटा का प्रयोग करने के निर्देश यथासमय संबंधित रिटर्निंग अधिकारियों तक पहुँचाने की अपेक्षा की है। भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचकों द्वारा मत पत्र पर नोटा को चिन्हांकित करने और मतगणना के संबंध में आवश्यक निर्देश शीघ्र जारी करेगा।
क्रमांक: 179/2014/179/वर्मा

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