AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Wednesday 22 January 2014

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम लागू सदस्य बनने की प्रक्रिया निर्धारित

दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम लागू

सदस्य बनने की प्रक्रिया निर्धारित

खंडवा (22 जनवरी, 2014) - राज्य शासन ने मध्यप्रदेश दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम-2013 में आने वाले कर्मचारियों के लिये पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम लागू किया है। इस सिस्टम के सदस्य बनने के लिये प्रक्रिया निर्धारित की गई है।
दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये सदस्यता उनके द्वारा दिये गये विकल्प की दिनांक से लागू होगी। कार्यालय प्रमुख प्रस्तुत विकल्प पर दिनांक सहित हस्ताक्षर करेगा। एक बार दिया गया विकल्प अंतिम होगा। कोषालय में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की मजदूरी का आहरण कोषालयीन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के माध्यम से जनरेट किया जायेगा।
                                              राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का सदस्य बनने के लिये विकल्प प्रस्तुत करने पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी के “प्रान’’ जनरेशन के लिये आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोषालयीन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली के सेलरी इन्फर्मेशन मैनेजमेंट में एस-1 फार्म की प्रविष्टि कर उसका प्रिन्ट प्राप्त करेगा। संबंधित दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी इस प्रकार प्रिंटेड फार्म में निर्धारित स्थान पर फोटो चस्पा कर हस्ताक्षर करेगा। आवश्यक प्रमाणीकरण के बाद नियुक्ति दिनांक के कॉलम में विकल्प प्रस्तुति दिनांक को अंकित किया जायेगा। यह तिथि जिस माह की होगी, उसके अगले माह से राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का कटोत्रा प्रारंभ हो जायेगा।
                                        राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम के लिये दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी की मजदूरी (विशेष भत्ता छोड़कर) से 10 प्रतिशत के बराबर अंशदान की राशि का कटोत्रा किया जायेगा और 10 प्रतिशत अंशदान राशि राज्य शासन द्वारा भुगतान की जायेगी। जिन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का कटोत्रा किया जाना है, उनकी मजदूरी के देयक पूर्ण प्रमाणित आकस्मिक देयक पर पृथक से तैयार कर कोषालय में प्रस्तुत किये जायेंगे। कोषालय अधिकारी द्वारा आहरित कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान की राशि संचालनालय पेंशन भविष्य निधि एवं बीमा भोपाल को इसके लिये खोले गये पृथक बैंक खाते में स्थानांतरित की जायेगी।
                                        ऐसे अभिदाता, जिनकी जमा राशि सेवानिवृत्ति, मृत्यु, सेवा त्याग करते समय दो लाख या उससे कम होगी, उनकी पूरी जमा राशि लौटा दी जायेगी। शेष कर्मचारियों को उनके खाते में जमा राशि का आहरण करने की विधि निर्धारित की गई है। इसके अनुसार अधिवार्षिकी आयु पर 40 प्रतिशत जमा राशि से कर्मचारी को एन्युटी खरीदनी होगी एवं शेष राशि एकमुश्त देय होगी। मृत्यु की स्थिति में 100 प्रतिशत राशि उसके नामांकित/वैध उत्तराधिकारी को दी जायेगी। अधिवार्षिकी आयु के पूर्व राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम से बाहर निकलने पर 80 प्रतिशत जमा राशि की एन्युटी खरीदना होगी एवं 20 प्रतिशत राशि एकमुश्त देय होगी।
                             जमा राशि पर लाभांश की राशि समय-समय पर पेंशन फण्ड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा जारी लाभांश दर के अनुसार अभिदाता के खाते में जमा करवाई जायेगी।                                          
 क्रमांक: 126/2014/126/वर्मा   

No comments:

Post a Comment