AAPKI JIMMEDARI

AAPKI JIMMEDARI

Monday 20 January 2014

मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना का क्रियान्वयन अब समग्र पोर्टल से

मुख्यमंत्री कन्यादान और निकाह योजना का क्रियान्वयन अब समग्र पोर्टल से

खंडवा (20 जनवरी, 2014) - राज्य शासन ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और निकाह योजना का क्रियान्वयन समग्र पोर्टल के माध्यम से किये जाने का निर्णय लिया है। योजना का लाभ लेने के लिये आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई विभिन्न जानकारियों को समग्र पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा।
मध्यप्रदेश सामाजिक सुरक्षा मिशन ने इस बारे में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये हैं। अब मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और निकाह योजना का लाभ लेने के लिये कन्या के परिवार और कन्या की समग्र आईडी तथा कन्या का आधार नम्बर पोर्टल पर दर्ज किया जायेगा। इसके अलावा अनुविभागीय अधिकारी राजस्व द्वारा जारी कन्या के जाति संबंधी प्रमाण-पत्र की प्रति से जाति संबंधी विवरण दर्ज किया जायेगा। आवेदन-पत्र में कन्या का बचत खाता नम्बर, बैंक एवं शाखा का नाम तथा आई.एफ.एस.सी. कोड की जानकारी दी जायेगी। कन्या के आयु संबंधी प्रमाण-पत्र, अभिभावक का मोबाईल नम्बर भी आवेदन-पत्र में रहेगा।
सामाजिक न्याय विभाग ने समग्र पोर्टल के माध्यम से इस योजना के क्रियान्वयन के बारे में की जाने वाली कार्यवाही के निर्देश जारी किये हैं। अब 31 दिसम्बर, 2013 के बाद से इन योजनाओं में सम्पन्न सभी विवाह कार्यक्रमों की जानकारी और लाभांवित हितग्राहियों का विवरण नियमित रूप से समग्र पोर्टल पर दर्ज होगा। वर-वधु को अब समग्र पोर्टल से डाउनलोड किया गया हस्ताक्षरित विवाह प्रमाण-पत्र मिलेगा।
उल्लेखनीय है कि वर्तमान में गरीब, जरूरतमंद, निराश्रित और निर्धनपरिवारों तथा श्रमिक वर्ग की विवाह योग्य कन्या, विधवा और परित्यकता के विवाह के लिये इन योजनाओं में आर्थिक सहायता मुहैया करवाई जातीहै। सामूहिक विवाह कार्यक्रमों में शामिल होकर विवाह करने वाली कन्याओं की गृहस्थी सामग्री के लिये दी जाने वाली सहायता राशि भी अब 13 से बढ़ाकर 16 हजार रुपये कर दी गई है। इसके अलावा अब विवाह के समय 6 हजार रुपये की राशि पाँच वर्ष तक के लिये हर ऐसी कन्या के सावधि खाते में जमा करने का निर्णय भी लिया गया है। इस तरह हर कन्या को अब 22 हजार रुपये की आर्थिक सहायता इस योजना में मिलेगी। सामूहिक विवाह कार्यक्रम करने वाले नगरीय निकाय और ग्रामीण निकाय को भी आयोजन के खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिये अब 2 हजार के बदले 3 हजार रुपये दिये जायेंगे। यह आदेश एक जनवरी, 2014 से प्रभावशील हो गया है।
क्रमांक: 111/2014/111/वर्मा   

No comments:

Post a Comment