शहर में कार्यरत मरई माता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार निलंबित
4 दिसम्बर को सहायक कलेक्टर पंकज जैन के नेतृत्व में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने किया था आकस्मिक निरीक्षण
जांच में गेहूँ एवं नीला केरोसीन भौतिक सत्यापन पर पाया गया था कम
साथ ही खाद्य विभाग द्वारा 9 खाद्य प्रतिष्ठानों में किया गया औचक निरीक्षण
दर्ज किये गये प्रकरण
खंडवा (18 जनवरी 2014) - जिला आपूर्ति अधिकारी ने खंडवा शहर में संचालित मरई माता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया हैं। जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि विभाग के अधिकारियों द्वारा 4 दिसम्बर 2013 को सहायक कलेक्टर पंकज जैन के नेतृत्व में खाद्य विभाग के अमले ने जवाहरगंज वार्ड क्रमांक 40 खण्डवा में संचालित मरई माता प्राथमिक उपभोक्ता भंडार का आकस्मिक निरीक्षण किया गया था। जिसमें जांच के दौरान 12.16 क्विंटल गेहूं और 185 लीटर नीला केरोसीन भौतिक सत्यापन पर कम पाया गया। जिस पर संचालनकर्ता के विरूध्द प्रकरण पंजीबध्द किया गया था।
खंडवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार में इसे किया गया अटैच :- मरई माता उपभोक्ता भंडार को निलंबित किये जाने पर उपभोक्ता परेशान ना हो इसलिये जिला आपूर्ति विभाग द्वारा निलंबित दुकान को नजदीकी वार्ड क्रमांक 41 परदेशीपुरा में संचालित खण्डवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार में अटैच कर दिया गया हैं।
अब वार्ड नंबर 40 के उपभोक्ता अपने हकदारी का सामान वार्ड क्रमांक 41 में संचालित खण्डवा उपभोक्ता सहकारी भंडार से प्राप्त कर सकते हैं।
अभियान चलाकर किया नौ प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण :- साथ ही जिले मंे खाद्य विभाग व्दारा रसोई गैस एवं नीले केरोसीन का दुरूपयोग रोकने हेतु औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा हैं। इस अभियान के अतर्गत संयुक्त दल व्दारा मनोज नमकीन भंडार, खण्डवा, अहाता देशी शराब दुकान छैगांवमाखन, दादू ढाबा हरियाली पेट्रोल पंप के पास रहमानपुरा, जैन ढाबा छैगांवमाखन, महावीर ढाबा छैगांवमाखन, पंजाबी तड़का ढाबा इंदौर रोड़ खंडवा, यादव दूध भण्डार स्टेशन रोड़ खंडवा, स्वीट होम स्टेशन रोड़ खंडवा, बाबा का ढाबा इंदौर रोड़ खंडवा की जाँच की गई।
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री वाईकर ने बताया कि जाँच के दौरान मनोज नमकीन भंडार जसवाड़ी रोड़ स्थित कारखाने में 40 लीटर नीला केरोसीन का उपयोग व्यवसायिक रूप से करते पाये जाने पर 40 लीटर नीला केरोसीन जप्त किया गया। संबंधित के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसी प्रकार देशी शराब अहाता छैगांवमाखन से 01 रसोई गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करते पाये जाने पर गैस सिलेण्डर, गैस भंट्टी और रेग्युलेटर जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
क्रमांक: 100/2014/100/वर्मा
खंडवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार में इसे किया गया अटैच :- मरई माता उपभोक्ता भंडार को निलंबित किये जाने पर उपभोक्ता परेशान ना हो इसलिये जिला आपूर्ति विभाग द्वारा निलंबित दुकान को नजदीकी वार्ड क्रमांक 41 परदेशीपुरा में संचालित खण्डवा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार में अटैच कर दिया गया हैं।
अब वार्ड नंबर 40 के उपभोक्ता अपने हकदारी का सामान वार्ड क्रमांक 41 में संचालित खण्डवा उपभोक्ता सहकारी भंडार से प्राप्त कर सकते हैं।
अभियान चलाकर किया नौ प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण :- साथ ही जिले मंे खाद्य विभाग व्दारा रसोई गैस एवं नीले केरोसीन का दुरूपयोग रोकने हेतु औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा हैं। इस अभियान के अतर्गत संयुक्त दल व्दारा मनोज नमकीन भंडार, खण्डवा, अहाता देशी शराब दुकान छैगांवमाखन, दादू ढाबा हरियाली पेट्रोल पंप के पास रहमानपुरा, जैन ढाबा छैगांवमाखन, महावीर ढाबा छैगांवमाखन, पंजाबी तड़का ढाबा इंदौर रोड़ खंडवा, यादव दूध भण्डार स्टेशन रोड़ खंडवा, स्वीट होम स्टेशन रोड़ खंडवा, बाबा का ढाबा इंदौर रोड़ खंडवा की जाँच की गई।
जिसकी अधिक जानकारी देते हुए जिला खाद्य आपूर्ति अधिकारी श्री वाईकर ने बताया कि जाँच के दौरान मनोज नमकीन भंडार जसवाड़ी रोड़ स्थित कारखाने में 40 लीटर नीला केरोसीन का उपयोग व्यवसायिक रूप से करते पाये जाने पर 40 लीटर नीला केरोसीन जप्त किया गया। संबंधित के विरूध्द आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
इसी प्रकार देशी शराब अहाता छैगांवमाखन से 01 रसोई गैस सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करते पाये जाने पर गैस सिलेण्डर, गैस भंट्टी और रेग्युलेटर जप्त कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
क्रमांक: 100/2014/100/वर्मा
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