आगामी 15 अगस्त तक रहेगा मत्स्याखेट प्रतिबंधित
खण्डवा 7 जुलाई, 2018 - आगामी 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु मंे मत्सयाखेट निषेध किया गया है। इस अवधि में मत्स्याखेट की रोकथाम, मत्स्याखेट , मत्स्य विक्रय ,मत्स्य का परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सहायक संचालक मत्स्योद्योग डाॅ. अभिषेक सोनी ने बताया कि मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम 1972 की धारा 3(2) के प्रावधानों के विरूद्ध एवं म.प्र. मत्स्य क्षेत्र संशोधन अधिनियिम के तहत उल्लंघनकर्ताओं को 1 वर्ष तक का कारावास या 5 हजार रूपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डित किया जाने का प्रावधान है। इस संबंध में कलेक्टर श्री विषेष गढ़पाले द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई।
सहायक मत्स्य अधिकारी श्री मनोज कावड़े द्वारा आमजनों को समझाइष दी गई कि बंद ऋतु अवधि मछली का प्रजनन काल होता है, इस समय मछली पकड़ने से मछली की संतान वृद्धि रूक जाती है, जिससे जलाषयों एवं नदियों में मछली नहीं मिलती है।
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