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Tuesday 17 July 2018

पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

पंचायत उप निर्वाचन क्षेत्र में शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंध

खण्डवा 17 जुलाई, 2018 - मध्यप्रदेष राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा पंचायत उपनिर्वाचन का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विषेष गढ़पाले ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले के पुनासा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत इंधावड़ी व नरलाय, छैगांवमाखन की सोनगीर पंचायत के सरपंच पद निर्वाचन हेतु मतदान 3 अगस्त को होगा। उन्होंने बताया कि पुनासा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत जलवाबुर्जुग के वार्ड क्रमांक 2, छैगांवमाखन विकासखण्ड की ग्राम पंचायत बिलनखेड़ा के वार्ड क्रमांक 10 व 14, संगवाड़ा ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 1, 4 व 7 , छैगांवामाखन ग्राम पंचायत के वार्ड क्रमांक 6, खालवा विकासखण्ड की ग्राम पंचायत खालवा के वार्ड क्रमांक 5, खमलाय के वार्ड क्रमांक 7, साल्याखेड़ी के वार्ड क्रमांक 17 व बलड़ी विकासखण्ड की ग्राम पंचायत सोमगांव खुर्द के वार्ड क्रमांक 7 में पंच के रिक्त पद की पूर्ति के लिए मतदान 3 अगस्त को होगा। जारी आदेश के तहत त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन को देखते हुये संबंधित क्षेत्रों में शराब की दुकानें मतदान समाप्ति होने के 48 घंटे पूर्व से बंद की दी जायेंगी। इस अवधि में शराब का क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। पंच पद के लिए हो या सरपंच पद के लिए हो इससे संबंधित सभी ग्राम पंचायत की भौगोलिक सीमा में स्थित शराब की दुकानें इस आदेश के तहत बंद रहेंगी।

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