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Tuesday 31 July 2018

ओंकारेश्वर में वरिष्ठ नागरिकों को दी गई विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी

ओंकारेश्वर में वरिष्ठ नागरिकों को दी गई विधिक सहायता योजनाओं की जानकारी

खण्डवा 31 जुलाई, 2018 -राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटीषन को नालसा की वरिष्ठ नागरिकों को विधिक सेवायें योजना विषय पर आश्रम शांति निकेतन औंकारेष्वर जिला खंडवा में वृद्धाश्रम का निरीक्षण कर वृद्धाश्रम में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर उनकी समस्यायें सुनी गई एवं आवष्यक विधिक सलाह जिला एवं सत्र न्यायाधीष व अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्री संजय शुक्ला, की अध्यक्षता में प्रदान की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे जिला न्यायाधीष श्री शुक्ला ने उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों को संबोधित करते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिकों को वे समस्त सुविधायें विधिक रूप से उपलब्ध कराना है, जिनसे वंचित रह गये है।  माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है, वे भरण-पोषण के लिये अपने वयस्क पुत्र अथवा पुत्री या अन्य रिष्तेदार से भरण-पोषण पाने का अधिकार रखता है, जो उनकी संपत्ति की देख रेख करता है।
इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीष कुटुम्ब न्यायालय श्रीमती अनुराधा शुक्ला ने कहा कि वर्तमान परिवेष में संयुक्त परिवार की परिपाटी खत्म होने के कारण एवं एकाकी परिवार होने लगा है, जिस कारण से वरिष्ठ व्यक्तियों की देखभाल उनके परिवारों द्वारा नहीं की जा रही है, जिससे यह समस्या निर्मित हुई है। इन्हीं कारणों को देखते हुए कानून में यह प्रावधान किया गया है माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल उनके परिवारों द्वारा किया जाए और वरिष्ठ नागरिकों की उपेक्षा न करें। आयोजित विधिक साक्षरता षिविर में अपर जिला न्यायाधीष एवं सचिव श्री बी. एल. प्रजापति ने उक्त प्रावधान के अंतर्गत माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों को समय पर भोजन एवं आवष्यकता पड़ने पर स्वास्थ्य परीक्षण कराकर दवाईया प्रदाय करने के बारे में बताया और कहा कि यदि बच्चे अपने माता-पिता की देखभाल एवं इलाज नहीं कराते है, तो इसकी षिकायत संबंधित थाने में की जाकर अग्रिम कार्यवाही किये जाने के बारे में अवगत कराया।
आयोजित विधिक साक्षरता षिविर के दौरान उपस्थित वरिष्ठ नागरिकों से उनकी समस्याओं के बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीष श्री शुक्ला ने पूछा तो उपस्थित वरिष्ठ नागरिको द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण, पेंषन न मिलना, आधार कार्ड नहीं होना, समग्र आईडी न होना के बारे में अवगत कराया गया। इस विधिक साक्षरता कार्यक्रम का संचालन जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री चंद्रेष मंडलोई ने किया एवं आभार आश्रम शांति निकेतन के प्रबंधक श्री संजय खत्री ने माना। 

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