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Friday, 7 December 2018

सहकारी समितियों को पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से उर्वरक वितरित करने के निर्देश

सहकारी समितियों को पी.ओ.एस. मशीन के माध्यम से उर्वरक वितरित करने के निर्देश

खण्डवा 7 दिसम्बर, 2018 -  भारत सरकार द्वारा गत 1 दिसम्बर 2017 से उर्वरक क्षेत्र में डी.बी.टी. लागू की जा चुकी है, जिसके अनुसार उर्वरक विक्रेताओं को पी.ओ.एस. मषीन के माध्यम से उर्वरक विक्रय किया जाना अनिवार्य है। जिले की सभी सहकारी समितियों को पी.ओ.एस. मषीन वितरित कर दी गई है। उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास श्री आर.एस. गुप्ता ने बताया कि कुछ सहकारी समितियों द्वारा पी.ओ.एस. मषीन से कृषकों को उर्वरक वितरण नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। साथ ही उनके द्वारा उर्वरक वितरण की मासिक जानकारी आवक वितरण शेष की भी नही भेजी जा रही है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सहकारिता क्षेत्र की उर्वरक प्रदाय कम्पनियों की प्राप्ति पेडिंग होने से कम्पनियों को यूरिया, डी.ए.पी. आदि उर्वरक जिले में प्रदाय नही किया जा रहा है तथा उर्वरक कम्पनियों को उर्वरक अनुदान प्राप्त करने में परेशानिया हो रही है। इसके लिये सहकारी समितियों को पी.ओ.एस. मशीन से उर्वरक शत प्रतिशत वितरण करने के निर्देश दिए गये है। जो सहकारी समितियाॅं इन निर्देशों का पालन नहीं करेगी उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जायेगी तथा उनका उर्वरक लायसेंस निरस्त कर दिया जायेगा। 

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