लोकसभा निर्वाचन-2019
मतदाता सूची में 26 दिसम्बर से दावे आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे
खण्डवा 19 दिसम्बर, 2018 - भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन हेतु फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम में 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष पूर्ण करने वालों के नाम मतदाता सूची में जोड़ने की कार्यवाही पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत की जाएगी। निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 26 दिसम्बर, 2018 को किया जावेगा। दावे एवं आपत्तियां बीएलओ के माध्यम से 25 जनवरी, 2019 तक लिये जायेंगे। दावे आपत्तियों का निराकरण संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा 11 फरवरी, 2019 तक किया जावेगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी, 2019 को किया जावेगा। इसी मतदाता सूची के आधार पर लोकसभा निर्वाचन का कार्य किया जावेगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डी.के. नागेन्द्र ने बताया कि कोई भी सामान्य मतदाता, आयोग की बेवसाईट पर जाकर स्वयं का नाम मतदाता सूची में ढूंढ सकता है और मोबाईल फोन के द्वारा 51969 नम्बर पर एसएमएस सुविधा से भी अपने नाम तथा मतदान केन्द्र की जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके लिये एमपी इपिक मतदाता का इपिक नम्बर दर्ज कर 51969 में एसएमएस भेजना होगा। संक्षिप्त पुनरीक्षण में सभी पात्र मतदाता जो 1 जनवरी, 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे है तथा किन्ही कारणो से किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से छूट गया हो या मतदाता का नाम मतदाता सूची से विलोपित हो गया हो, ऐसी स्थिति में इन सभी मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्यवाही की जावेगी।
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