निर्वाचन व्यय के साथ अपराधिक रिकार्ड के प्रकाशन की जानकारी भी 30 दिनों में देना होगी
खण्डवा 19 दिसम्बर, 2018 - विधानसभा निर्वाचन 2018 में अभ्यर्थियों द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के अंदर निर्वाचन व्यय के साथ अपराधिक रिकार्ड के संबंध में तीन बार प्रकाशन या प्रसारण का ब्यौरा दस्तावेजों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी या रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में जमा किया जाना होगा। इसी प्रकार राजनैतिक दलों द्वारा भी अभ्यर्थियों द्वारा अपराधिक प्रकरणों की जानकारी का संकलन मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को परिणाम की घोषणा के 30 दिवस के भीतर प्रकाशन व प्रसारण के संबंध में रिपोर्ट जमा किया जाना होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव 2018 में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, ऐसे अभ्यर्थी जिनके आपराधिक मामले लंबित है, या दोषसिद्धी हो गए है, इस संबंध में उनको जानकारी शपथ-पत्र फार्म-26 में उल्लेख करते हुए, उनके प्रकाशन व प्रसारण किए जाने के लिये निर्देश दिये थे ।
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